पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की फिजिक्स की नहीं, रिजनिंग और लॉजिक की परीक्षा ली जानी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिणामों की पुनर्गणना का आदेश दिया

Shahadat

4 Nov 2023 12:30 PM IST

  • पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की फिजिक्स की नहीं, रिजनिंग और लॉजिक की परीक्षा ली जानी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिणामों की पुनर्गणना का आदेश दिया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस (कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल) सेवा नियम, 2015 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में उत्तर देने की चुनौती से निपटते समय माना कि पुलिस बल में नियुक्ति के लिए परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों का परीक्षण रिजनिंग और लॉजिक के लिए किया जाता है, न कि साइंस के लिए।

    जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने यह देखते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिना किसी हस्तक्षेप के पूरी तरह से हस्तक्षेप का सुझाव नहीं दिया गया।

    खंडपीठ ने कहा,

    “एक प्रश्न को उसका स्पष्ट अर्थ देना होगा और समग्र रूप से पढ़ना होगा। अभ्यर्थियों का टेस्ट रिजनिंग और लॉजिक के लिए किया जा रहा था न कि फिजिक्स के लिए।”

    न्यायालय ने आगे कहा,

    “रिजनिंग और लॉजिक के टेस्ट के लिए अक्सर प्रश्न किसी दी गई धारणा पर आधारित होते हैं। जिस धारणा पर प्रश्न आधारित है, वह वास्तविक स्थिति से भिन्न है। उम्मीदवारों को मामलों की वास्तविक स्थिति के बारे में अपनी समझ को आयातित नहीं करना चाहिए, बल्कि अनुमानित आधार के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

    कांस्टेबल (सिविल पुलिस) के 31,360 पदों और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) के 18,208 पदों के लिए चयन यूपी पुलिस सेवा नियम के अनुसार आयोजित किया गया। चयन में पांच चरण शामिल थे, यानी (i) लिखित परीक्षा (ii) दस्तावेजी सत्यापन (iii) शारीरिक मानक परीक्षण (iv) शारीरिक दक्षता परीक्षण और (v) मेडिकल टेस्ट। भर्ती बोर्ड ने नवंबर 2019 में प्रत्येक श्रेणी के लिए लिखित परीक्षा के कट-ऑफ अंक अधिसूचित किए। इसके बाद उम्मीदवारों के लिए आगे की चयन प्रक्रिया की गई। हालांकि अपीलकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया, लेकिन उनका नाम अंतिम चयन सूची में नहीं आया।

    रिट याचिका में यह आरोप लगाया गया कि टेस्ट बुकलेट बी, सीरीज 17 के प्रश्न नंबर 68 का उत्तर गलत तरीके से 'डी' घोषित कर दिया गया, जबकि सही उत्तर 'सी' था। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि यदि उत्तर सही कर दिया गया होता तो वे मेडिकल टेस्ट में भाग लेने के पात्र होते। परिणामस्वरूप उपयुक्त पाए जाने पर विज्ञापित पदों के लिए उनका चयन किया जा सकता था।

    पहले अनंतिम आंसर-की पर आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। दूसरी और तीसरी आंसर की में सही उत्तर विकल्प 'सी' के रूप में दिखाया गया था। हालांकि, अंतिम आंसर की में, जिस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकी, उत्तर को विकल्प 'डी' के रूप में चिह्नित किया गया। रिट याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई कि न्यायालय प्रश्न की व्याख्या करने और विशेषज्ञ निकाय की विशेषज्ञता पर बैठने वाला विशेषज्ञ नहीं है "जब तक कि कुछ विकृति या दुर्भावना प्रदर्शित नहीं की जाती।"

    राज्य के उत्तरदाताओं द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में यह तर्क दिया गया कि प्रश्न का पहला भाग, यानी “रात 9 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर है” केवल उम्मीदवारों को भ्रमित करने के लिए था और इसका प्रश्न के दूसरे भाग से कोई संबंध नहीं था।

    उत्तरदाताओं के उपरोक्त तर्क को कानून की दृष्टि से पूरी तरह से अस्थिर बताते हुए खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

    “एक प्रश्न को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। उम्मीदवार से कभी भी यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह प्रश्न के किसी भी भाग को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेगा, या उसे अनदेखा कर देगा और उसके बाद उसका उत्तर देगा।''

    राज्य के वकीलों ने आगे तर्क दिया कि न्यायालय को विशेषज्ञों की भूमिका नहीं निभानी चाहिए और संदेह की स्थिति में उम्मीदवारों के बजाय भर्ती बोर्ड को लाभ दिया जाना चाहिए।

    हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों की जांच करने के बाद न्यायालय ने कहा,

    “राज्य की ओर से उद्धृत किसी भी निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप के पूर्णतः मुक्त दृष्टिकोण का सुझाव नहीं दिया गया है, अन्यथा यह संवैधानिक न्यायालयों को प्रदत्त न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति का अपमान होगा। साथ ही हस्तक्षेप दुर्लभ और असाधारण स्थितियों में होना चाहिए, जहां गलती स्पष्ट हो और जहां इसमें तर्क या युक्तिकरण की कोई अनुमानात्मक प्रक्रिया शामिल न हो।''

    कोर्ट ने कहा कि एजेंसी द्वारा दिए गए तर्क को गलत ठहराना धारणाओं के दायरे में प्रवेश करने जैसा होगा, जो स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में परीक्षा पुलिस बल के लिए आयोजित की गई, न कि इंजीनियरिंग के लिए, इसलिए प्रश्नों को स्पष्ट रूप से पढ़ा जाना है।

    न्यायालय ने पाया कि भले ही न्यायालय को प्रश्न के पहले भाग को नजरअंदाज करते हुए की गई धारणा की सत्यता पर फैसला देने का अधिकार है, लेकिन उसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के गणित और सांख्यिकी विभाग के प्रोफेसर से स्पष्टीकरण मांगा, जिन्होंने कहा था सही विकल्प 'सी' है।

    अंत में, राज्य ने तर्क दिया कि चूंकि रिक्तियों को पहले ही आगे बढ़ा दिया गया, इसलिए अपीलकर्ताओं को इस स्तर पर पद नहीं दिए जा सकते। उक्त दलील खारिज करते हुए न्यायालय ने माना कि अभी भी उस वर्ष के लिए 603 सीटें खाली पड़ी हैं। अपीलकर्ता रिक्त पदों पर नियुक्त होने के हकदार हैं, बशर्ते वे मेडिकल टेस्ट पास करें और अन्य निर्धारित मानदंडों को पूरा करें।

    कोर्ट ने अन्य तथ्यों पर यूपी राज्य और अन्य बनाम पंकज कुमार और शंकर मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अलग बताया। कहा कि शंकर मंडल के मामले में उम्मीदवारों ने 7 साल बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था और मामले का फैसला 24 साल बाद हुआ था, जबकि पंकज कुमार के मामले में उम्मीदवार उचित समय के भीतर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पर्याप्त सतर्क नहीं थे। वर्तमान मामले में अंतिम परिणाम अपलोड होते ही अपीलकर्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

    तदनुसार, अपील की अनुमति दी गई और रिट अदालत का फैसला रद्द कर दिया गया।

    केस टाइटल: कपिल कुमार और 7 अन्य बनाम यूपी राज्य और 4 अन्य [विशेष अपील नंबर- 93/2023]

    अपीलकर्ता के वकील: प्रशांत मिश्रा, तरूण अग्रवाल

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