साथी अधिकारी की रक्षा के लिए आपराधिक न्यायालय के समक्ष पुलिस अधिकारियों द्वारा झूठा बयान देना "कदाचार" के बराबर: मद्रास हाईकोर्ट

Avanish Pathak

4 Aug 2022 3:33 PM IST

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने एक दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को बरकरार रखते हुए, उस तरीके की कड़ी आलोचना की, जिसमें उसके साथी अधिकारियों ने संबंधित आपराधिक मामले में निचली अदालत के सामने झूठे बयान दिए थे।

    जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने टिप्पणी की कि आपराधिक अदालतों के समक्ष झूठे या गलत बयान देने वाले पुलिस अधिकारियों को सरकारी सेवा आचरण नियमों के तहत "कदाचार" माना जा सकता है।

    "तैयार किए गए महाजर के विपरीत तथा शासकीय सेवक आचरण नियमों का उल्लंघन करते हुए आपराधिक न्यायालय के समक्ष झूठा अथवा गलत बयान देना भी शासकीय सेवक आचरण नियमावली के अंतर्गत कदाचार है.....प्रतिवादियों को कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग के अधिकारियों के कामकाज के तरीके पर विचार करना होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कार्रवाई शुरू करनी होगी कि विभागीय अधिकारी सभी परिस्थितियों में और यहां तक कि अदालतों के समक्ष बयान देते या बयान देते समय अच्छा आचरण बनाए रखें।"

    वर्तमान याचिका एक ग्रेड I पुलिस कांस्टेबल द्वारा दायर की गई थी, जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा बिना संचयी प्रभाव के 3 वर्ष के लिए वेतनवृद्धि स्थगित करने का आदेश दिया गया था, जिसकी पुष्टि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा की गई।

    याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला यह था कि 14.11.2012 को पुलिस कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर जाने के दौरान वह नशे में था और ड्यूटी पर तैनात विशेष पुलिस उपनिरीक्षक के साथ बदसलूकी की।

    यद्यपि कंट्रोल रूम के सहयोगियों ने रिट याचिकाकर्ता को शांत किया, जबकि वह माना नहीं और उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जहां नशे का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया और धारा 294 (बी), 323, 353, 506(ii) आईपीसी सहपठित तमिलनाडु निषेध अधिनियम की धारा 4(1)(जे) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया।

    इसके साथ ही तमिलनाडु पुलिस अधीनस्थ सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1955 के नियम 3 (बी) के तहत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू की गई थी।

    आपराधिक मामला बरी करने के आदेश के साथ समाप्त हुआ जबकि अनुशासनिक प्राधिकारी ने विभागीय कार्यवाही की और जांच की और उसके बाद 05.02.2015 को उक्त जुर्माना लगाते हुए अंतिम आदेश पारित किया। इस आदेश के खिलाफ अपील को बाद में डीआईजी ने खारिज कर दिया था।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी सक्षम आपराधिक अदालत द्वारा पारित बरी करने के आदेश पर विचार करने में विफल रहा है और यह मानने में भी गलती की है कि आरोप साबित होते हैं।

    जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी और आपराधिक अदालत के खिलाफ आरोप समान थे, तो विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही से रिट याचिकाकर्ता को बरी करने के उद्देश्य से सक्षम आपराधिक अदालत द्वारा किए गए बरी के आदेश को ध्यान में रखा जाना था, यह तर्क दिया गया था।

    अदालत हालांकि इस तर्क से असहमत थी और इस बात पर जोर दिया कि अनुशासनात्मक अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही एक आपराधिक अदालत के समक्ष की कार्यवाही से अलग थी।

    "संभाव्यताओं की प्रधानता से एक कर्मचारी को दंडित करने की अपेक्षा की जाती है और एक कर्मचारी को दंडित करने के लिए एक नैतिक अधमता पर्याप्त होती है। इस प्रकार, आचरण नियमों के तहत कदाचार और अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपेक्षित प्रक्रियाओं की तुलना आपराधिक न्यायालय के समक्ष आपराधिक कार्यवाही में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं से नहीं की जा सकती है। दोनों प्रक्रियाएं अलग-अलग हैं। इस प्रकार क्रिमिनल कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा बरी करने के आदेश के आधार पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही से छूट की मांग करने वाला आधार अक्षम्य है।"

    प्रतिवादी प्राधिकारी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप गंभीर थे। उन्होंने अदालत का ध्यान उस तरीके की ओर भी दिलाया जिस तरह से गवाहों ने अदालत के समक्ष बयान दिया था। गवाह, जो सभी पुलिस अधिकारी थे, मुकर गए और अभियोजन पक्ष के मामले के विपरीत काम किया।

    अदालत ने इस तथ्य पर गौर किया और कहा कि पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को मामले को गंभीरता से लेना चाहिए।

    "जिस तरह से पुलिस विभाग के अधिकारियों ने आपराधिक न्यायालय के समक्ष गवाही दी, उससे पता चलता है कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों के लिए अशोभनीय काम किया। उन्होंने एक साथ मिलकर आरोपी व्यक्तियों की मदद करने के लिए आपराधिक कार्यवाही को कम करने का फैसला किया। लोक सेवक का ऐसा आचरण किसी भी परिस्थिति में इस न्यायालय द्वारा सराहना नहीं की जाएगी।"

    अदालत ने यह भी कहा कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी। सजा की मात्रा के संबंध में भी कोई अतिरेक नहीं था। इस प्रकार, अदालत याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी और याचिका को खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: पी.अरुमुगम बनाम पुलिस उप महानिरीक्षक और अन्य

    केस नंबर: WP No.28271 of 2015

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Mad) 327

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