दिल्ली पुलिस का बयान : सभी पुलिस अधिकारी साक्ष्य के लिए अदालतों में प्रत्यक्ष रूप से होंगे उपस्थित
Amir Ahmad
8 Sept 2025 1:43 PM IST

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सभी पुलिस अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों में गवाही देने या साक्ष्य दर्ज कराने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होंगे।
इस संबंध में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (अपराध) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने एक सर्कुलर जारी किया।
13 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली के सभी पुलिस थानों को पुलिसकर्मियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाही देने के स्थान के रूप में नामित किया।
बार के विरोध के बाद दिल्ली पुलिस ने 4 सितंबर को एक सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया कि केवल औपचारिक पुलिस गवाहों की ही पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ की जाएगी।
सभी जिला अदालतों की समन्वय समिति ने फिर से एक परिपत्र जारी कर इस अधिकार पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया कि पुलिस परिपत्र अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के विपरीत है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने समन्वय समिति को हड़ताल स्थगित करने या वापस लेने के लिए पत्र लिखा था।
उन्होंने समन्वय समिति को BCI और दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया, लेकिन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।
इसके बाद विशेष आयुक्त ने सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया,
"दिनांक 04.09.2025 के पूर्व पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि सभी आपराधिक मुकदमों में सभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी गवाही/साक्ष्य के लिए माननीय न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होंगे। इसे दिल्ली पुलिस आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त है।"

