पुलिस को अपहरण के मामलों में पीड़िता की उम्र का आकलन करना चाहिए ताकि अगर किसी बालिग लड़की ने स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया है तो उसे प्रताड़ित न किया जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
13 April 2022 9:53 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि अपहरण के मामलों की जांच करते समय, पुलिस अधिकारियों को पहले पीड़ित लड़की की उम्र का आकलन करना चाहिए ताकि अगर यह पाया जाए कि वह बालिग है और उसने अपने जीवन के लिए कोई कदम उठाया है, तो किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा- I और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ ने एक युवा-बालिग विवाहित जोड़े के मामले से निपटने के दौरान यह टिप्पणी की, जिन्होंने अदालत से सुरक्षा मांगी क्योंकि उन्होंने प्रस्तुत किया कि लड़की के पिता ने लड़के के खिलाफ (याचिकाकर्ता संख्या 2) 'फर्जी' अपहरण का मामला दर्ज कराया है जबकि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी।
वे 9 मार्च, 2022 को आर्य समाज द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र की प्रति और अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट भी रिकॉर्ड में लाए। मार्कशीट के अनुसार लड़की का जन्म 1 जनवरी 2004 को हुआ था और लड़के की जन्म तिथि 9 जुलाई 1998 है।
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, उन्होंने आशंका व्यक्त की कि चूंकि लड़की के पिता द्वारा आईपीसी की धारा 366 के तहत झूठी और मनगढ़ंत प्राथमिकी दर्ज की गई है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है।
कोर्ट ने शुरू में निर्देश दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता बालिग हैं और ऐसा होने के कारण, याचिकाकर्ताओं को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि दोनों याचिकाकर्ताओं के हाई स्कूल सर्टिफिकेट की प्रतियां फर्जी नहीं पाई जाती हैं।
कोर्ट ने कहा,
"यह ध्यान देने योग्य और पुलिस के लिए एक अनुस्मारक है कि आईपीसी की धारा 363, 366 आदि के तहत अपराध के शिकार की उम्र के प्रमाण के मामले में संबंधित पुलिस प्राधिकरण को सत्यता और प्रामाणिकता के बारे में निर्धारित करना चाहिए ताकि पहले उम्र का आकलन किया जा सके। यदि यह पाया जाता है कि पीड़िता ने अपनी मर्जी से बालिग होने के कारण अपने जीवन के लिए कोई कदम उठाया है तो उचित समय पर कानून लागू होना चाहिए और किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए।"
केस का शीर्षक - तस्लीमुन निशा उर्फ तनु आर्य एंड अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. एंड अन्य
केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ 174
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