PMC बैंक धोखाधड़ी मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राकेश वाधवान की मेडिकल आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका खारिज की; कहा- उन्हें सरकारी अस्पताल में सर्वोत्तम संभव उपचार मिल रहा है

LiveLaw News Network

18 Oct 2021 12:41 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) के प्रमोटर राकेश वाधवान की मेडिकल जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक लिमिटेड धोखाधड़ी मामले में करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

    वाधवान ने दावा किया कि उन्हें आगे के इलाज के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि सरकारी अस्पताल में उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ।

    न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे ने कहा कि वाधवान एक प्रसिद्ध सरकारी / निगम अस्पताल में सर्वोत्तम संभव उपचार प्राप्त कर रहे हैं और अन्यथा अनुमान लगाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है।

    सरकारी अस्पताल में, डॉक्टरों ने आपात स्थिति के दौरान वाधवान में एक दोहरे कक्ष वाले पेसमेकर को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया। अदालत को आगे बताया गया कि बीएमसी द्वारा संचालित केईएम अस्पताल में कार्डियक केयर यूनिट (सीसीयू) तैयार करने की व्यवस्था की जा रही है।

    अदालत ने देखा,

    "यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में उचित चिकित्सा उपचार के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत आवेदक के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है बल्कि आवेदक को दिए जाने वाले विभिन्न चिकित्सा उपचार इस स्तर पर जीवन रक्षक साबित हो रहे हैं।"

    अदालत ने तब वाधवान की चिकित्सा जमानत और अंतरिम आवेदनों को खारिज कर दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "आवेदक द्वारा दावा किया गया कि उसे चिकित्सा आधार पर अस्थायी जमानत पर तुरंत रिहा करने की आवश्यकता है, उचित नहीं है। इस तरह इन दोनों आवेदनों में योग्यता की कमी है और खारिज कर दिया जाता है।"

    अदालत ने वाधवान को फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी, अगर कार्डियक-आईसीयू की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं।

    तर्क

    एडवोकेट अर्जुन विनोद बोबडे ने तर्क दिया कि वाधवान COVID-19 फेफड़ों की बीमारी से साइटोकाइन स्टॉर्म और संबंधित कई कॉमरेडिडिटी, कम डब्ल्यूबीसी गिनती और इम्यूनोसप्रेशन से पीड़ित हैं। उन्होंने दावा किया कि केईएम अस्पताल, जहां वधावन भर्ती हैं, में कार्डिएक आईसीयू नहीं है और सरकारी सेटअप में उनके मुवक्किल को निमोनिया हो गया है, जिसका इलाज IV एंटीबायोटिक दवाओं के साथ किया जाना है।

    राज्य के वकील एपीपी पी.पी. शिंदे ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि एक सप्ताह के भीतर कार्डियक केयर यूनिट स्थापित की जाएगी और वाधवान को समय-समय पर आवश्यक उपचार दिया जा रहा है।

    ईडी के वकील हितेन एस वेनेगांवकर ने कहा कि पल्मोनोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट सहित विशेषज्ञ वधावन का नागरिक अस्पताल में इलाज कर रहे हैं और उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

    पीएमसी बैंक घोटाला

    16 लाख जमाकर्ताओं के साथ पीएमसी बैंक को 23 सितंबर, 2019 को ड्यूड लोन की बड़े पैमाने पर अंडर-रिपोर्टिंग के कारण छह महीने के लिए आरबीआई प्रशासक के अधीन रखा गया था।

    बैंक ने लंबे समय के लिए एचडीआईएल को 6,700 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया, जो कि उसके कुल अग्रिमों का 73 प्रतिशत है और जो अब दिवालिया कंपनी हो गया।

    इसका कुल ऋण लगभग 9,000 करोड़ रुपये और जमा राशि 11,610 करोड़ रुपये से अधिक है।

    HDIL के प्रमोटर राकेश और सारंग वाधवान को आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 420, 465, 467, 471, 120B के तहत मामला दर्ज किया।

    इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 के तहत दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।

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