पीएम की सुरक्षा में चूक: दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल और सैन्य अधिकारियों को एसपीजी के अधीन कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका दायर
LiveLaw News Network
25 Jan 2022 1:05 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर कर सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों को प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) के पर्यवेक्षण के तहत कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मामले को 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है, यह देखते हुए कि याचिका में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के उल्लंघन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहले से लंबित मामले में अतिव्यापी कुछ मुद्दे शामिल हो सकते हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता वी गोविंदा रामनन ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि जनहित याचिका स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट, 1988 की धारा 14 के तहत प्रधान मंत्री की सुरक्षा की मांग तक सीमित है।
उन्होंने कहा कि यह स्थानीय, राज्य या केंद्र स्तर को एसपीजी के पर्यवेक्षण के तहत समन्वय करने की अनुमति देगा ताकि जरूरत पड़ने पर पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
भारत सरकार के सरकारी वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित महाजन ने प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में इसी तरह के मामलों पर अतिव्यापी मुद्दों के साथ निर्णय कर रहा है।
यह याचिका आशीष कुमार नाम के एक व्यक्ति ने 5 जनवरी की घटना के मद्देनजर दायर की है।
याचिका में कहा गया है,
"पिछले कुछ दशकों के दौरान देश और विदेशों के विभिन्न हिस्सों में आतंकवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। आतंकवादियों का उद्देश्य जनता के प्रमुख सदस्यों की चुनिंदा हत्याओं का सहारा लेकर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करना है। इससे सरकार और माननीय प्रधान मंत्री के जीवन को खतरा है।"
याचिका में प्रधान मंत्री को निकट सुरक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की गई है कि एसपीजी अधिनियम, 1988 की धारा 14 के अनुसार नागरिक या सैन्य, राज्य, केंद्रीय या स्थानीय सभी प्राधिकरण या एसपीजी के किसी भी सदस्य निदेशक के पर्यवेक्षण के तहत कार्य करेंगे, जब भी निर्देश दिया जाए।
पुलिस आयुक्त दिल्ली एंड अन्य रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (1996) 6 एससीसी 232 मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा जताया गया।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "निकट सुरक्षा" अभिव्यक्ति को एक उद्देश्यपूर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए, क्योंकि संसद का इरादा सुरक्षा को कार्यों, सगाई, निवास तक सीमित करने का नहीं था। उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण इन स्थानों को एक संरक्षित की यात्राओं को शामिल करने के लिए पर्याप्त चौड़ा करने की गारंटी देगा।"
गृह मंत्रालय और एसपीजी निदेशक के माध्यम से भारत सरकार मामले में प्रतिवादी हैं।
केस का शीर्षक: आशीष कुमार बनाम भारत संघ एंड अन्य, डब्ल्यूपी (सी) 768/2022
याचिका पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: