पीएम को संदेश देने का अधिकार ' : केरल हाईकोर्ट ने कोविड -19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र पर पीएम की तस्वीर के खिलाफ याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

25 Jan 2022 2:27 PM IST

  • पीएम को संदेश देने का अधिकार  : केरल हाईकोर्ट ने कोविड -19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र पर पीएम की तस्वीर के खिलाफ याचिका खारिज की

    केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली उस एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें नागरिकों को जारी किए गए कोविड -19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।

    एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश में अपीलकर्ता पर एक लाख का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया था।

    मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी शाली की खंडपीठ ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि तस्वीर कोई विज्ञापन नहीं है।

    "प्रधानमंत्री को संदेश देने का अधिकार है। वोट के अधिकार को इससे नहीं जोड़ा जा सकता है।"

    एकल न्यायाधीश के फैसले से सहमत होते हुए, अदालत ने टिप्पणी की कि वह इस मामले में बाद में फैसला जारी करेगी।

    अधिवक्ता अजीत जॉय के माध्यम से पेश अपीलकर्ता ने तर्क दिया था कि एकल न्यायाधीश ने इसमें शामिल संवैधानिक प्रावधानों और तथ्यों कीकी उचित सराहना किए बिना याचिका को खारिज कर दिया था और अपीलकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

    यह प्रस्तुत किया गया था कि एकल न्यायाधीश ने याचिका को स्वीकार करने के लिए सूचीबद्ध करने के लिए समझते हुए गलत तरीके से सुनवाई की और खारिज करने के लिए आगे बढ़े।

    हालांकि, याचिका को पहले ही एक अन्य न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया था। फिर भी प्रतिवादियों के जवाबी हलफनामे की प्रतीक्षा किए बिना, एकल न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया जैसे कि इसे दाखिला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था और इसे आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

    उन्होंने दोहराया कि उनके नाम पर जारी किया गया कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र, व्यक्तिगत विवरण और एक चिकित्सा घटना के रिकॉर्ड के साथ, उनका व्यक्तिगत स्थान है कि आपत्ति किए जाने पर उनकी सहमति के बिना एक तस्वीर और संदेश सम्मिलित करना भारत के संविधान की धारा 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

    आगे यह तर्क दिया गया कि इस तरह के संदेश को सुनने और तस्वीर देखने के लिए मजबूर किया जाता है और ये अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा निषिद्ध देखा है, और प्रस्तावना और निजता के अधिकार के रूप में 'विचार की स्वतंत्रता' द्वारा कवर किया जाता है।

    अपील में कहा गया ,

    "वैक्सीन प्रमाण पत्र के धारक 'कैप्टिव ऑडियंस' होते हैं, जिन पर राज्य की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वे अवांछित सामग्री को न थोपें। ऐसी आपत्तिजनक सामग्री को बिना किसी कानून के समर्थन के प्रमाण पत्र में डाला गया है। अपीलकर्ता इस बात से दुखी है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त तुच्छ तर्क पर विचार किया।"

    अपीलकर्ता ने आगे कहा कि कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया से जुड़ा सामान्य अभियान, जिसका समापन प्रमाण पत्र में होता है, जिसमें प्रधान मंत्री को प्रमुखता से और सर्वव्यापी रूप से सार्वजनिक खर्च पर दिखाया जाता है, याचिकाकर्ता की तर्कसंगतता और आलोचनात्मक विचार को रंग देता है। यह बदले में, याचिकाकर्ताओं के मतदान के अधिकार का विकृत करना है, जिसमें स्वतंत्र विकल्प का प्रयोग भी शामिल है।

    इसके अलावा, यह सार्वजनिक अभियान कॉमन कॉज केस (2015) 7 SCC 1 में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है, जहां यह माना गया था कि सरकारी विज्ञापन राजनीतिक तटस्थता बनाए रखेंगे और राजनीतिक व्यक्तित्वों के महिमामंडन और सत्ता में पार्टी की सकारात्मक छाप पेश करने से बचेंगे ... "

    अपीलकर्ता ने बताया कि एकल न्यायाधीश द्वारा इन तर्कों पर विचार नहीं किया गया था।

    हालांकि, खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया। यह अपीलकर्ता पर लगाए गए जुर्माने को कम करने के लिए भी प्रतिबद्ध नहीं था।

    केस: पीटर मायलीपरंपिल बनाम भारत संघ और अन्य।

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