सुवेंदु अधिकारी और 4 भाजपा विधायकों को पश्चिम बंगाल विधानसभा से निलंबित करने के अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाएं मुद्दों को सुलझाने वाले पार्टियों के लिए बाधा नहीं: हाईकोर्ट

Brij Nandan

10 Jun 2022 10:23 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल विधानसभा के चार अन्य भाजपा विधायकों को निलंबित करने के अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का लंबित होना इस मुद्दे को हल करने में पार्टियों के लिए बाधा नहीं है।

    सुवेंदु अधिकारी सहित पांच भाजपा विधायकों को पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने 28 मार्च को सदन में उनके कथित अभद्र आचरण के लिए निलंबित कर दिया था। अधिकारी, भाजपा विधायक दीपक बर्मन, शंकर घोष, मनोज तिग्गा और नरहरि महतो के साथ, अध्यक्ष ने इस साल भविष्य के सत्रों के लिए निलंबित कर दिया था।

    जस्टिस राजशेखर मंथा ने इससे पहले भगवा पार्टी के विधायकों द्वारा उनके फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अध्यक्ष विमान बंद्योपाध्याय से जवाब मांगा था।

    भाजपा विधायकों की ओर से पेश सीनियर वकील जयदीप कर ने कहा कि आक्षेपित आदेश की वैधता के अलावा, जो प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के विपरीत है, यह कथित कदाचार के लिए अत्यधिक और अनुपातहीन है।

    गुरुवार को एडवोकेट जनरल एसएन मुखर्जी की दलीलों के बाद कोर्ट ने सुनवाई 14 जून तक के लिए स्थगित कर दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू होने वाला है।

    हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि याचिका का लंबित होना इस मुद्दे को सुलझाने वाले पक्षों के रास्ते में नहीं आएगा और तदनुसार देखा गया है,

    "रिट याचिका की पेंडेंसी और मामले की सुनवाई नियमों के अनुसार मुद्दों को हल करने में पार्टियों के रास्ते में नहीं खड़ी होगी।"

    केस टाइटल: सुवेंदु अधिकारी और अन्य बनाम माननीय अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान सभा

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