दिल्ली हाईकोर्ट ने खुले बाजार में नया NSAIDS लॉन्च करने से पहले गिद्धों पर दवाओं की सेफ्टी टेस्टिंग के लिए सिस्टम बनाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

Shahadat

13 May 2022 9:24 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने खुले बाजार में नया NSAIDS लॉन्च करने से पहले गिद्धों पर दवाओं की सेफ्टी टेस्टिंग के लिए सिस्टम बनाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने खुले बाजार में नई गैर-स्टेरायडल एंटी इन्फ्लामेट्री दवाएं (NSAIDS) लॉन्च करने से पहले जंगली पक्षियों विशेष रूप से गिद्धों पर दवाओं के सेफ्टी टेस्टिंग के लिए प्रभावी सिस्टम बनाने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को नोटिस जारी किया।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने मामले को 24 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए चार सप्ताह के भीतर प्रतिवादी अधिकारियों से जवाब मांगा।

    याचिका में केंद्र, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान को प्रतिवादी बनाया गया है।

    कोर्ट ने प्रतिवादी अधिकारियों से याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए पहलुओं की जांच करने को कहा।

    एडवोकेट गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि गिद्ध NSAIDS के जहरीले स्तर के संपर्क में आते हैं, जब वे पशुओं के शवों को खाते हैं, जिनकी उपचार के कुछ दिनों के भीतर मृत्यु हो जाती है और जिनमें उक्त दवाओं के अवशेष होते हैं।

    इसमें कहा गया कि उत्तरदाताओं ने स्वयं स्वीकार किया कि NSAIDS जैसे एसीक्लोफेनाक, निमेसुलाइड, केटोप्रोफेन आदि गिद्धों के लिए हानिकारक हैं। हालांकि उक्त दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई गंभीर प्रयास और कदम नहीं उठाए गए हैं।

    तदनुसार, याचिका में प्रतिवादियों से पशु मेडिकल उपयोग के लिए मेलोक्सिकैम (नमक फॉर्मूला) के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्देश देने की मांग की गई है, क्योंकि इससे गिद्धों को कोई खतरा नहीं है।

    यह प्रतिवादी प्राधिकारियों को निगरानी समिति गठित करने के लिए निर्देश देने की भी मांग करता है कि खुले बाजार में जहरीले NSAIDS का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

    यह उद्देश्य का विश्लेषण करने और मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए मृत गिद्धों को इकट्ठा करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की शुरूआत की भी मांग करता है। यह बाजार में उपलब्ध NSAIDS में विषाक्तता की जांच करने की भी मांग करता है। यदि विषाक्त पाया जाता है तो याचिका भारतीय औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 26 ए को लागू करने के माध्यम से विनिर्माण, वितरण, खुदरा फॉर्मूलेशन, इंजेक्शन योग्य फॉर्मूलेशन और इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग करती है।

    शीर्षक: गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ और अन्य

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