COVID 19 : अमेरिका में जिन भारतीयों की नौकरी गई, उन्हें लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका
LiveLaw News Network
8 April 2020 10:00 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर उन भारतीयों की मुश्किलों का ज़िक्र किया गया है जिनकी अमेरिका में उसमें COVID 19 के कारण आयी आर्थिक मंदी के कारण रोज़गार से हाथ धोना पड़ा है।
याचिका में सरकार को याचिकाकर्ता की बेटी को अमेरिका से वापस भारत लाने का आदेश देने का आग्रह अदालत से किया गया है।
यह कहा अगया है कि अगर कोई क्षेत्र मानवीय त्रासदी का केंद्र बन गया है तो वहाँ से किसी नागरिक को बाहर निकालना राज्य का संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कर्तव्य है।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि वैश्विक महामारी की वजह से आर्थिक मंदी आ गई है और बेरोज़गारी बढ़ रही है। इसके कारण अमेरिका में कुछ भारतीय बेरोज़गार हो गए हैं और इस वजह से उनको वित्तीय मुश्किल और मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है।
'न्यू यॉर्क शहर में लॉकडाउन के कारण याचिकाकर्ता की बेटी का ज़िंदा बचे रहना मुश्किल हो गया है क्योंकि वहां स्टॉर्ज़ बंद हैं, ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति नहीं हो रही है और अकेले रहने के कारण उसे भरि भावनात्मक तनाव झेलना पड़ रहा है क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसे कोई मेडिकल एमर्जेंसी हुई तो उसे कोई मदद नहीं करेगा।
"याचिकाकर्ता की बेटी बेरोज़गार है, अमेरिका छोड़ने के लिए उसके पास 20 मार्च 2020 से मात्र 60 दिन का ही समय दिया गया है। पिछले 14 दिनों से उसने ब्रुक्लन के एक घर में ख़ुद को क्वारंटाइन किया हुआ है। वह अपार्टमेंट में अकेली है क्योंकि सारे लोग अपने-अपने घर चले गए हैं। न्यू यॉर्क के ब्रुक्लन में अकेले किसी अपार्टमेंट में अकेले रहना बहुत ही असुरक्षित है।
चूंकी उसके पास कोई नियमित आय का स्रोत नहीं हैं, वह न तो अपने खाने का ख़र्च उठा सकती है और न ही अपने किराए का और उसका उस क्षेत्र में कोई रिश्तेदार या जाननेवाल भी नहीं है। उस क्षेत्र में सीमित स्टॉर्ज़ खुले हुए हैं जिनके पास राशन, सैनिटाइज़र, ग्लव्ज़, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी वस्तुओं की निरंतर कमी हो रही है।"
याचिकाकर्ता ने कहा है कि विशेष विमानों से भारत अमरिकी नागरिकों को वापस भेजता रहा है और भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भी यही किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 6 और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत ऐसा करने के लिए कर्तव्यों से बंधा है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने कहा है कि इन लोगों को वापस लाने तक उन्हें हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।