फिल्म 'थैंक गॉड' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर, भगवान चित्रगुप्त का अपमान करने का आरोप
Brij Nandan
13 Oct 2022 9:25 AM GMT
![फिल्म ‘थैंक गॉड’ फिल्म ‘थैंक गॉड’](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2022/10/13/750x450_439160--.webp)
फिल्म 'थैंक गॉड’
बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म 'थैंक गॉड (Thank God)' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई है। फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है।
चित्रगुप्त वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इस फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर को यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए।
याचिकाकर्ता ने आगे इस फिल्म की सिनेमाघरों या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की है।
वकील लोकेश कुमार चौधरी के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म की रिलीज सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 5 बी के साथ संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 का पूरी तरह से उल्लंघन होगा।
यह कहा गया है,
"बॉलीवुड अभिनेता, अजय देवगन / प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा निभाए गए भगवान चित्रगुप्त के किरदार में अपमानजनक अभिव्यक्तियों, कृत्यों, बयानों, संवादों और अपमानजनक छवियों को दिखाया गया है, जो कि बॉलीवुड फिल्म 'थैंक गॉड' के ट्रेलर में दिखता है।"
आगे यह भी जोड़ा गया कि फिल्म का ट्रेलर और इस कदम के विभिन्न पोस्टर देश भर में और दुनिया में भी लोगों के बीच भगवान चित्रगुप्त के खिलाफ गलत और अपमानजनक संदेश फैला रहे हैं।
याचिका में कहा गया है,
"देश में अन्य कायस्थ लोगों सहित याचिकाकर्ता की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और प्रतिवादी द्वारा इस फिल्म में मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है।"
याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादियों को भगवान चित्रगुप्त का अपमान करने का कोई अधिकार या अधिकार नहीं हो सकता है, जिनका भारत और दुनिया में करोड़ों लोग कायस्थ समुदाय से संबंधित हैं और उनकी पूजा करते हैं।
याचिका में कहा गया है,
"इस फिल्म की रिलीज देश भर में कायस्थ समुदाय द्वारा आंदोलन/जुलूस पर देश में अराजकता और शांति और सद्भाव में गड़बड़ी पैदा करेगी।"
इस प्रकार कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र और सीबीएफसी के खिलाफ परमादेश और निषेधाज्ञा की प्रकृति में एक रिट जारी करें, जिसमें उन्हें यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर को तुरंत हटाने और फिल्म को रिलीज न करने का निर्देश दिया जाए।
केस टाइटल: चित्रगुप्त वेलफेयर ट्रस्ट बनाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) एंड अन्य। डब्ल्यूपी (सी) नंबर 877/2022