करीना कपूर पर उनकी किताब में कथित तौर पर ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका दायर
Brij Nandan
5 Aug 2022 5:30 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है जिसमें अभिनेत्री करीना कपूर (Kareena Kapoor) के खिलाफ कथित तौर पर ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के का आरोप कराया गया है।
याचिका में करीना की किताब 'करीना कपूर खान प्रेग्नेंसी बाइबिल: द अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम्स-टू-' को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
एक वकील क्रिस्टोफर एंथोनी ने यह याचिका दायर की है कि कपूर ने अपनी किताब के टाइटल में 'बाइबल' शब्द का इस्तेमाल किया है, जिससे ईसाई समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
याचिका 3 अगस्त, 2022 को जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की खंडपीठ के समक्ष आई, जिसमें याचिकाकर्ता को राज्य को एक पक्ष बनाने का निर्देश दिया गया और मामले को 6 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।
याचिकाकर्ता एंथनी ने अपनी याचिका में कहा है कि कपूर ने कुछ न कुछ ऐसा करके ईसाई समुदाय का अपमान करने और बदनाम करने की आदत डाल ली है जो अस्वीकार्य है।
अपने दावे को साबित करने के लिए याचिकाकर्ता ने बॉलीवुड फिल्म 'ब्रदर्स' के "मेरा नाम मैरी है, मैरी सौ टक्का तेरी है" में प्रदर्शित एक गीत का उल्लेख किया है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस 'सस्ते आइटम सॉन्ग' में मैरी का नाम है, जो पवित्र मानी जाती हैं और प्रभु यीशु की मां हैं।
अब, अपनी नवीनतम पुस्तक के संबंध में, याचिकाकर्ता ने इस प्रकार प्रस्तुत किया,
"अब वर्तमान अवसर पर, उसने ईसाइयों, यहूदियों और दुनिया के कई अन्य संप्रदायों के पवित्र ग्रंथों का अपमान किया है क्योंकि वह एक अच्छी तरह से शिक्षित व्यक्ति है जो पवित्र शब्द 'बाइबल' का अर्थ जानती है और दुनिया भर में कई देशों में गई है। जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसे इस पवित्र शास्त्र का ज्ञान है।"
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि कपूर ने सस्ते प्रचार और प्रसिद्धि हासिल करने के लिए अपनी गर्भावस्था पर आधारित एक किताब लॉन्च की।
याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके गर्भावस्था के अनुभव को साझा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शीर्षक आपत्तिजनक है क्योंकि "बाइबल" ईसाइयों का सबसे पवित्र ग्रंथ है और किसी की गर्भावस्था का वर्णन करने वाली पुस्तक के शीर्षक में किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों यानी टी.आई. ओमती, पुलिस अधीक्षक, जबलपुर की ओर से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया।
याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर याचिका दायर की है,
- कपूर के खिलाफ प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनते हैं, लेकिन अधिकारियों के प्रतिवादी संख्या 5 और 6 ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई गंभीर शिकायत की जांच नहीं की और इसलिए ललिता कुमारी बनाम यूपी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भी पालन नहीं किया।
- कपूर ने जानबूझकर याचिकाकर्ता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और पवित्र पुस्तक बाइबिल की तुलना उसके गर्भावस्था के अनुभव से नहीं की जा सकती।
- कपूर द्वारा याचिकाकर्ता और पूरे ईसाई समुदाय की धार्मिक भावना को आहत किया गया है और अदालत में मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।
केस टाइटल - क्रिस्टोफर एंथनी बनाम करीना कपूर खान एंड अन्य
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