दिल्ली हाईकोर्ट में वक्फ अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती, चैरिटेबल संस्थानों और धार्मिक बंदोबस्ती के लिए समान कानून की मांग वाली याचिका दायर

LiveLaw News Network

18 April 2022 9:52 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    ट्रस्ट और ट्रस्टी, चैरिटी और चैरिटेबल संस्थानों और धार्मिक बंदोबस्ती के लिए समान कानून की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है और वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 के अधिकार को चुनौती दी गई है और इसे स्पष्ट रूप से मनमाना और तर्कहीन बताया गया है।

    एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में केंद्र या भारत के विधि आयोग को अनुच्छेद 14 और 15 की भावना में 'ट्रस्ट-ट्रस्टी और चैरिटी-चैरिटेबल संस्थानों के लिए एक समान कानून' का मसौदा तैयार करने और इसे सार्वजनिक बहस के लिए प्रकाशित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

    याचिका वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों की वैधता को चुनौती देती है, जिसमें कहा गया है कि वे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की आड़ में बने हैं, लेकिन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, बहावाद, पारसी धर्म और ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए समान कानून नहीं हैं।

    याचिका में कहा गया है कि इसलिए, यह धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ है।

    याचिका में कहा गया है,

    "यदि अधिनियम अनुच्छेद 29-30 के तहत गारंटीकृत अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है, तो इसमें सभी अल्पसंख्यकों यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, बहावाद, पारसी धर्म, ईसाई धर्म और न केवल इस्लाम के अनुयायी शामिल हैं।"

    याचिका में कहा गया है कि अधिनियम के विवादित प्रावधान वक्फ संपत्तियों को ट्रस्ट, मठों, अखाड़ों, समितियों को समान दर्जा देने से इनकार करते हुए विशेष दर्जा प्रदान करते हैं और किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने के लिए वक्फ बोर्डों को बेलगाम शक्तियां प्रदान करते हैं।

    आगे कहा गया है कि वक्फ बोर्डों द्वारा जारी वक्फ की सूची में शामिल होने से उनकी संपत्तियों को बचाने के लिए हिंदुओं, जैन, बौद्ध, सिखों और अन्य समुदायों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए, हिंदू, जैन बौद्ध, सिख, बहाई, ईसाई और पारसी के साथ भेदभाव किया जाता है।

    याचिका में कहा गया है,

    "इसके अलावा, वक्फ अधिनियम की धारा 4, 5, 36, 40 में वक्फ संपत्ति के रूप में संपत्ति की स्थिति की पहचान करने और निर्धारित करने के लिए कोई विस्तृत प्रावधान नहीं किया गया है और एक संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में शामिल करने के लिए किए गए प्रावधान के अनुरूप नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की गारंटी है।"

    याचिका में आगे कहा गया है कि वक्फ बोर्ड संपत्ति के मालिकाना हक और कब्जे से संबंधित दीवानी विवादों के जटिल सवालों का फैसला नहीं कर सकता है।

    याचिका में कहा गया,

    "एक विकल्प के रूप में धारा 83 के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल बनाकर शीर्षक से संबंधित मुद्दों को निर्धारित करने के लिए सिविल कोर्ट की शक्ति को छीन लिया गया है, जिसमें केवल एक न्यायिक सदस्य होता है। इसके अलावा, संसद के पास अनुच्छेद 323-ए के दायरे से परे ट्रिब्यूनल स्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है। यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 323-ए में वर्णित मामले धर्मार्थ और धार्मिक संपत्तियों से संबंधित संपत्ति विवादों को आकर्षित नहीं करते हैं।"

    हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम, 1995 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक समान याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा था कि एक कानून की संवैधानिकता को केवल "अकादमिक अभ्यास" के रूप में "अमूर्त" में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जब याचिकाकर्ता ने क़ानून के कारण अपने अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं दिखाया है।

    केस का शीर्षक: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ एंड अन्य

    Next Story