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एनएफएसए के अधीन कम क़ीमत पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए आधार पंजीकरण को अनिवार्य करने के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

LiveLaw News Network
25 April 2020 3:00 AM GMT
एनएफएसए के अधीन कम क़ीमत पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए आधार पंजीकरण को अनिवार्य करने के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत कम क़ीमत पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए आधार के पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि ऐसा करना असंवैधानिक है।

दिल्ली रोज़ी-रोटी अधिकार अभियान ने यह याचिका दायर की है और दावा किया है कि एनएफएसएस को लागू करने में नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। कामकाज के समय में राशन की दुकान बंद कर दी जाती है और लोगों को खाद्यान्न देने से मना कर दिया जाता है।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि एनएफएसएस को लागू नहीं करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है क्योंकि इसकी वजह से इस समय महामारी के फैलने से भारी संख्या में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

याचिककर्ता ने कहा,

"एनएफएसएस के तहत विभिन्न खाद्य कार्यक्रम दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों और परिवारों के लिए जीवन का आधार है और इसलिए यह ज़रूरी है कि यह ठीक तरह से काम करे ताकि सभी लोगों को भोजन के अधिकार के तहत अपने मौलिक अधिकार का लाभ उठाने का मौक़ा मिल सके।"

याचिका में कहा गया है कि चार साल बाद भी दिल्ली में एनएफएसएस के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है ख़ासकर शिकायत के निपटारे और और उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधानों को।

इसे देखते हुए याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा है कि वह दिल्ली सरकार को उत्तरदायित्व और शिकायत की व्यवस्था को शुरू करने को कहे।

सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन को जारी रखने की मांग के अलावा याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि वह दिल्ली सरकार को राशन के बारे में आँकड़ों को अपने वेबसाइट पर डालने को कहे ताकि लोग उसे देख सकें। इस डाटा में वास्तविक समय में लोगों को यह पता चलना चाहिए कि राशन की दुकान में स्टॉक क्या है, राशन शाप का समय, काम काज, उपलब्ध मुफ़्त राशन, दुकानवार बिक्री के रेकर्ड और अन्य बातें शामिल होनी चाहिए।

यह याचिका एडवोकेट अपर गुप्ता और प्रसन्न एस के माध्यम से दायर की गई है।

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