पटना हाईकोर्ट ने बिहार में तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर जनहित याचिका पर सक्षम प्राधिकारी को तीन महीने के अंदर निर्णय लेने का निर्देश दिया
LiveLaw News Network
26 April 2022 2:38 PM IST
पटना हाईकोर्ट ने राज्य में चबाने वाले तंबाकू, शुद्ध तंबाकू, खैनी आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के साथ सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने सक्षम प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह तीन महीने के अंदर इस पर फैसला ले।
गौरतलब है कि वर्तमान जनहित याचिका में तंबाकू/निकोटीन युक्त किसी भी प्रकार के गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन या बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका के अनुसार, बिहार सरकार ने इस तरह का प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया हुआ है।
25 मार्च, 2022 को न्यायालय को सूचित किया गया कि उस संबंध में आदेश जारी करके कार्यपालिका द्वारा दो में से एक प्रार्थना का उत्तर दिया गया है तो न्यायालय ने याचिकाकर्ता को खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 शिकायत (दूसरी प्रार्थना) को सुनने के लिए प्राधिकरण को इस संबंध में उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
इसके अलावा, न्यायालय ने आशा व्यक्त की कि इस मुद्दे से निपटने वाले उपयुक्त प्राधिकारी जल्द से जल्द और अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेंगे। साथ ही कारण बताते हुए निर्णय की प्रति याचिकाकर्ता को प्रदान की जाएगी, जो जरूरत पड़ने पर मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा।
चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की पीठ याचिकाकर्ता रौनक सिन्हा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता कानून का छात्र है।
उल्लेखनीय है कि जनहित याचिका में निम्नलिखित दो प्रार्थनाएं की गई हैं:
1. प्रतिवादी नंबर एक को आदेश देने के लिए किसी भी तंबाकू और/या निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन या बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए परमादेश की एक रिट जारी करने के लिए किसी अन्य उपयुक्त रिट/निर्देश/आदेश जारी किया जाए।
2. प्रतिवादी बिहार राज्य में चबाने वाले तंबाकू, शुद्ध तंबाकू, खैनी, खर्रा सुगंधित तंबाकू/स्वाद वाले तंबाकू या स्थानीय रूप से किसी भी नाम से इसे पाउच/पाउच/पैकेज में पैक किया जाता है, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए ii. परमादेश की रिट जारी करने और/या किसी अन्य उपयुक्त रिट/दिशा/आदेश के लिए परमादेश की रिट और/या किसी अन्य उपयुक्त रिट/दिशा/आदेश के जारी किए जाएं।
पहली प्रार्थना के संबंध में बिहार सरकार ने 23 फरवरी, 2022 को तंबाकू और/या निकोटीन युक्त किसी भी प्रकार के गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन या बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था।
केस का शीर्षक - रौनक सिन्हा बनाम बिहार राज्य
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