गुजरात हाईकोर्ट में हाईकोर्ट में अतिरिक्त भाषा के रूप में 'गुजराती' के इस्तेमाल को अधिकृत करने के राज्यपाल के फैसले को लागू करने की मांगी वाली जनहित याचिका दायर

Brij Nandan

23 Nov 2022 8:29 AM GMT

  • गुजरात हाईकोर्ट में हाईकोर्ट में अतिरिक्त भाषा के रूप में गुजराती के इस्तेमाल को अधिकृत करने के राज्यपाल के फैसले को लागू करने की मांगी वाली जनहित याचिका दायर

    गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें राज्य सरकार को (तत्कालीन) राज्यपाल के 2012 के फैसले को लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें गुजरात हाईकोर्ट के अदालती कार्यवाही में अंग्रेजी के अलावा गुजराती भाषा के इस्तेमाल को अधिकृत किया गया था।

    जनहित याचिका में राज्य सरकार को इस संबंध में उसके समक्ष किए गए अभ्यावेदन के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (2) के तहत एक नया निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई है।

    बता दें, अनुच्छेद 348 (2) किसी राज्य के राज्यपाल को, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस राज्य में उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा, या राज्य के किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत करने की अनुमति देता है।

    जनहित याचिका में कहा गया कि संविधान के तहत जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब अपनी पसंद के वकील के माध्यम से प्रभावी ढंग से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देना, कुछ उच्च के बीच वकील की पसंद को सीमित करता है। केवल अदालती वकील और इस तरह वकीलों के अभ्यास के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो अंग्रेजी से अच्छी तरह परिचित नहीं हैं।

    याचिका एक सामाजिक कार्यकर्ता रोहित जयंतीलाल पटेल द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता असीम पांड्या के माध्यम से दायर की गई है, जिन्होंने अगस्त 2022 में, गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ (जीएचसीएए) के अध्यक्ष की हैसियत से राज्य के राज्यपाल के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया था, जिसमें अनुच्छेद 348 (2) के तहत गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष अदालती कार्यवाही में अंग्रेजी के अलावा गुजराती भाषा के उपयोग की अनुमति देने की मांग की गई थी।

    गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने 1965 के कैबिनेट कमेटी के उस प्रस्ताव को भी चुनौती दी है, जिसमें इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका (हाई कोर्ट में क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल) पेश की गई थी।

    इसके अलावा, अक्टूबर 2012 में लिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी याचिका में चुनौती दी गई है जिसमें गुजराती भाषा के उपयोग की अनुमति देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था।

    साल 2012 में, राज्य विधानसभा और कैबिनेट समिति द्वारा उच्च न्यायालय में गुजराती भाषा के उपयोग के लिए अपनी सहमति देने के बाद, मामला राज्य के राज्यपाल को भेजा गया था, और उनकी स्वीकृति के बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया था। अपनी टिप्पणी आमंत्रित करने के लिए और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी अस्वीकृति दी।

    इस संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए सीनियर एडवोकेट पांड्या ने तर्क दिया कि ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का कोई कहना नहीं हो सकता क्योंकि संविधान इस मामले में न्यायपालिका की किसी भी भूमिका के लिए प्रावधान नहीं करता है। .

    याचिका में सवाल उठाया गया है,

    "एक बार भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 और 344 उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी आधिकारिक भाषा को अनुमति देने के मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट के साथ किसी परामर्श या सहमति पर विचार नहीं करते हैं, क्या पूरी राज्य विधानसभा का लोकतांत्रिक रूप से लिया गया निर्णय, मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित और राज्यपाल द्वारा विधिवत अधिकृत भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासनिक रूप से कार्य करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है?"

    याचिका में कहा गया है,

    "अनुच्छेद 348(2) के मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को कैबिनेट समिति के निर्णय द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लाना पूर्व दृष्टया अधिकारातीत और असंवैधानिक है क्योंकि इसे उच्च न्यायालयों के न्यायालय होने की गलत धारणा के तहत लिया गया है, रिकॉर्ड की और कानूनी स्थिति को समझे बिना कि उच्च न्यायालय प्रशासनिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं हैं।"

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उसके पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आधिकारिक प्रति नहीं है और इसलिए, याचिका में उत्तरदाताओं को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

    चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे. शास्त्री की पीठ ने आज मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले की आगे की सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तारीख तय की। हालांकि, अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी नहीं किया।

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