"अग्निपथ योजना" के कारण रद्द की गई सभी भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर

Brij Nandan

19 July 2022 7:00 AM GMT

  • अग्निपथ योजना के कारण रद्द की गई सभी भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर

    केंद्र की 'अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme)' के कारण रद्द की गई सभी भर्ती प्रक्रिया (वर्ष 2020 और 2021 की) को फिर से शुरू करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक दायर की गई है।

    याचिका में निर्धारित समय सीमा के भीतर देश भर में अग्निपथ योजना शुरू करने से पहले, विज्ञापन की योजना के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को मेरिट सूची तैयार करने और स्थायी कमीशन देने के निर्देश भी मांगे गए हैं।

    चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामला कल के लिए अन्य याचिकाओं के एक समूह के साथ इसी तरह की राहत की मांग कर रहा है।

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली अपने समक्ष दायर सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।

    30 जुलाई, 2020 से 8 अगस्त, 2020 तक सिरसा में सेना भर्ती रैली में सैनिक जनरल ड्यूटी के पद के लिए आवेदन करने वाले एक उम्मीदवार द्वारा याचिका दायर की गई है।

    याचिका एडवोकेट विजय सिंह और एडवोकेट पवन कुमार ने दायर की है।

    याचिका में कहा गया है कि तीनों रक्षा सेवाओं यानी सेना, नौसेना और वायु सेना ने वर्ष 2020 और 2021 में अधिकारी रैंक से नीचे (पीबीओआर) के लिए 28 से अधिक केंद्रों पर पूरे देश में कई विज्ञापन जारी किए गए हैं।

    याचिकाकर्ता ने अन्य उम्मीदवारों के साथ उक्त विज्ञापनों के तहत पदों के लिए आवेदन किया और कई तिथियों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए, जैसा कि कहा गया था।

    इस प्रकार याचिका में कहा गया है कि सभी विज्ञापनों के तहत, उम्मीदवारों की शारीरिक और चिकित्सा परीक्षा आयोजित की गई थी और चयनित उम्मीदवारों को सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) में उपस्थित होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए थे।

    याचिका में कहा गया है,

    "दुर्भाग्य से, प्रस्तावित लिखित परीक्षा, COVID - 19 के प्रकोप का हवाला देते हुए, अवैध और मनमाने ढंग से, कई बार प्रतिवादियों द्वारा स्थगित / स्थगित कर दी गई है। हालांकि, यूपीएससी, एनईईटी, दिल्ली न्यायपालिका (उच्च न्यायपालिका सहित) सहित कई अन्य परीक्षाएं आराम से हुईं, लेकिन सीईई को जानबूझकर उन कारणों के लिए रोक दिया गया था जो प्रतिवादियों को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात थे।"

    यह "चौंकाने वाला है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना के प्रकाश में, अर्थात "अग्निपथ योजना ", प्रतिवादियों ने सीईई आयोजित करने सहित सभी लंबित भर्ती प्रक्रिया (वर्ष 2020 और 2021 की) को मनमाने ढंग से रद्द कर दिया और सभी उम्मीदवारों को इसके माध्यम से "अग्निपथ योजना" के तहत नए सिरे से उपस्थित होने के लिए कहा।

    इस प्रकार याचिका में तर्क दिया गया है कि भर्ती प्रक्रिया को अवैध और मनमाने ढंग से रद्द करने के कारण, जहां उम्मीदवारों ने पहले ही शारीरिक और चिकित्सा परीक्षा पास कर ली थी, न केवल गंभीर आघात और अत्यधिक पीड़ा का कारण बना, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन किया।

    याचिका का तर्क है,

    "यह प्रस्तुत किया जाता है कि "अग्निपथ योजना" द्वारा भर्ती की अधिसूचना के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा भारतीय रक्षा सेवाओं में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ गैर-चयन अवैध, मनमाना, अनुचित और भेदभावपूर्ण है।"

    केस टाइटल: राहुल बनाम भारत सरकार एंड अन्य।

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