कलकत्ता हाईकोर्ट में मालदा जिले में बम विस्फोटों की एनआईए जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर
LiveLaw News Network
26 April 2022 7:55 AM GMT
![कलकत्ता हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2021/07/17/750x450_396866--.jpg)
कलकत्ता हाईकोर्ट
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में रविवार को कच्चे बम विस्फोट की घटना की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की मांग को लेकर मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है।
भारत-बांग्लादेश सीमा के पास कालियाचक के गोपालनगर गांव में रविवार को बम विस्फोट में पांच स्कूली बच्चे कथित तौर पर घायल हो गए थे।
चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष संबंधित वकील ने मंगलवार को इस मामले का उल्लेख किया और जनहित याचिका दायर करने की अनुमति मांगी।
अदालत को यह भी बताया गया कि प्रभावित बच्चे महज 4-5 साल के हैं और विस्फोट के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आगे कहा गया कि घटना राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत एक 'अनुसूचित अपराध' की श्रेणी में आती है और इस प्रकार एनआईए द्वारा जांच की भी मांग की गई।
सबमिशन के अनुसार, चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,
"अपनी मेंशन लिस्ट दें, हम विचार करेंगे।"
इस मामले पर इसी हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है।
खबरों के मुताबिक, विस्फोट के सिलसिले में पांच स्थानीय निवासियों की दिलचस्पी रही है। इसके अलावा, शीर्ष बाल अधिकार निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने भी पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से कच्चे बम विस्फोट में घायल हुए चार बच्चों को विशेष चिकित्सा उपचार देने के लिए कहा है।
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को लिखे पत्र में एनसीपीसीआर ने उनसे घटना की विस्तृत जांच करने और 10 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट देने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) से बीरभूम जिले में विस्फोटों की जांच एनआईए को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी को अनुसूचित अपराध की जांच में प्राथमिकता है।