ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'पब्लिसिटी लिटिगेशन' कहा

Brij Nandan

22 Dec 2022 1:54 PM IST

  • Aryan Khan

    Aryan Khan 

    बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को 'पब्लिसिटी लिटिगेशन' कहा।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला ने इसे "पब्लिसिटी लिटिगेशन" कहा और याचिकाकर्ता से यह बताने के लिए कहा कि यह मुद्दा किस तरह से संबंधित है और यह कैसे जनहित के भीतर आता है। भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी।

    इसके बाद याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट - प्रीतम देसाई के वकील सुबोध पाठक ने याचिका वापस ले ली।

    देसाई ने कहा कि केवल अदालत ही क्लीन चिट दे सकती है। उन्होंने कहा कि एसआईटी को सिर्फ सबूतों को रिकॉर्ड पर रखना चाहिए था और अदालत को फैसला करने देना चाहिए था।

    पीठ ने कहा कि पूरी जांच के बाद खान को बरी किया गया था। इसके अलावा, एक लॉ स्टूडेंट के रूप में देसाई को और अधिक महत्वपूर्ण कारणों के बारे में जानना चाहिए।

    नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एसआईटी ने इस साल की शुरुआत में अपनी चार्जशीट में ड्रग केस में आर्यन खान, अविन साहू, गोपाल आनंद, समीर सहगल, भास्कर अरोड़ा और मानव सिंघल को क्लीन चिट दे दी थी।

    20 अभियुक्तों में से 14 पर एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध का आरोप है।

    पूरा मामला

    3 अक्टूबर, 2021 को, एनसीबी ने आर्यन खान को कई अन्य लोगों के साथ एक कथित कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग केस में गिरफ्तार किया था। खान के पास के कुछ भी बरामद नहीं हुआ था, उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास कथित तौर पर 6 ग्राम चरस पाया गया था। एक और 5 ग्राम हशीश कथित तौर पर एक मुनमुन धमेचा से प्राप्त किया गया था।

    उन पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर, 2021 को खान और अन्य दो को जमानत देने के अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने की साजिश रची थी।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि इससे पहले, मामले के एक पंच गवाह प्रभाकर सेल ने एक नोटरीकृत हलफनामे में जांच अधिकारी और तत्कालीन एनसीबी मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और केपी गोसावी (एनसीबी छापे में एक निजी व्यक्ति जिसकी आर्यन खान के साथ तस्वीर औपचारिक रूप से होने से पहले ही वायरल हो गई थी) पर जबरन वसूली और भुगतान के बारे में चौंकाने वाले आरोप लगाए थे।

    इन आरोपों के परिणामस्वरूप मामला दिल्ली में एनसीबी के एक स्पेशल अन्वेषण टीम को ट्रांसफर कर दिया गया था।

    27 मई को प्रेस नोट में खान को क्लीन चिट देते हुए एसआईटी ने कहा,

    "एसआईटी ने निष्पक्ष तरीके से अपनी जांच की। उचित संदेह से परे सबूत के सिद्धांत की कसौटी को लागू किया गया है। एसआईटी द्वारा की गई जांच के आधार पर, एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 14 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पर्याप्त सबूतों के अभाव में बाकी 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं किया जा रहा है।"


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