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'हर जनहित याचिका सदाशयी नहीं होती': सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से याचिकाओं की प्रतियां प्राप्त करने की व्यवस्था की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

Sharafat
18 March 2023 3:10 PM GMT
हर जनहित याचिका सदाशयी नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से याचिकाओं की प्रतियां प्राप्त करने की व्यवस्था की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की
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सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका दायर की गई क्योंकि एक पक्ष को धर्म परिवर्तन कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की प्रति रजिस्ट्री से नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि हर जनहित याचिका सदाशयी (Bonafide) नहीं होती है।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पार्टी को यह कहते हुए फटकार लगाई कि हर जनहित याचिका सदाशयी जनहित याचिका नहीं होती।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि प्रभावित हितधारकों को उनकी रुचि वाली याचिकाओं की प्रति देने के लिए कोई सिस्टम नहीं है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा,

" आप एक प्रभावित हितधारक कैसे हैं? विभिन्न राज्यों के धर्म परिवर्तन कानूनों को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाएं हैं। आप अपनी खुद की याचिका लाए हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपको भी एक प्रति मिलनी चाहिए? "

मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा,

" हर जनहित याचिका अनिवार्य रूप से एक जनहित याचिका नहीं है। "

हालांकि, याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए अपनी दलीलें जारी रखीं,

" कृपया इसकी सराहना करें। मैंने जनहित याचिका दायर की है। अब देश में कहीं एक व्यक्ति बैठा है और वह पेपर बुक की एक प्रति चाहता है। शायद वह याचिका में पक्षकार भी बनना चाहता है ...। "

जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने हस्तक्षेप किया और कहा कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत नियम लागू होंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कॉपी चाहिए तो उसे निर्धारित नियमों के तहत कॉपी के लिए आवेदन करना होगा।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस तरह के नियम निजी मुकदमेबाजी में लागू होंगे क्योंकि एक निजी मुकदमेबाज निर्धारित तरीके से प्रति के लिए आवेदन करने का प्रयास करेगा।

पीठ याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी और जस्टिस नरसिम्हा ने यह टिप्पणी करते हुए इसे खारिज कर दिया कि यह अदालत के समय की बर्बादी है।

केस टाइटल : सचिन जैन बनाम रजिस्ट्रार, एससीआई और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 244/2023

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