मुस्लिम कानून के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी की अनुमति के खिलाफ जनहित याचिका: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
Avanish Pathak
25 July 2022 6:15 PM IST
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में मुस्लिम कानून के तहत शादी की अनुमेय उम्र पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में यूनियन ऑफ इंडिया को "बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021" के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तत्काल उपाय करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में "बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021" पेश किया था, जो महिलाओं के लिए शादी की उम्र को सभी धर्मों में बढ़ाकर 21 साल करने का प्रयास करता है।
चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आरसी खुल्बे ने यह नोटिस यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर जारी किया और मामले को 11 अक्टूबर, 2022 को अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
जनहित याचिका में सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को उनके धर्म, रीति-रिवाजों और स्थानीय या व्यक्तिगत कानूनों के बावजूद बड़े जनहित में शादी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
जनहित याचिका विशेष रूप से मुस्लिम कानून के तहत अनुमेय प्रथा को संदर्भित करती है, जिसमें मुस्लिम लड़कियों को 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर शादी करने की अनुमति है।
इसके अलावा, दलील में कहा गया है कि जब एक मुस्लिम लड़की को वैध विवाह में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, जबकि वह खुद एक बच्ची है, तो वही गरिमा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ जीने के उसके मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, जिसकी गारंटी अनुच्छेद 21 द्वारा दी गई है।
इसे विभिन्न पहलुओं में हानिकारक बताते हुए याचिका में कहा गया है-
"बाल विवाह उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है और उन्हें हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार के उच्च जोखिम में डालता है। बाल विवाह बचपन को समाप्त कर देता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के अधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जो प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत है। ये परिणाम न केवल लड़की पर, बल्कि उसके परिवार और समुदाय पर भी प्रभाव पड़ता है... जब 15 से 18 वर्ष की आयु की लड़की विवाह करती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब एक बच्ची नहीं है या वह मानसिक या शारीरिक रूप से यौन गतिविधियों और वैवाहिक संबंधों में संलग्न होने में सक्षम है।"
याचिका में आगे सवाल किया गया है कि क्या मुस्लिम लड़की को 18 साल की उम्र से पहले शादी करने की अनुमति देने से "बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006" और "यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम" जैसे कानूनों का उल्लंघन होगा" और वही संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ भी होगा।
याचिका में यह भी कहा गया है कि एक लड़की के मामले में शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, हालांकि याचिका में कहा गया है, फैसले के क्रम में हमारी अदालतों ने माना था कि एक मुस्लिम लड़की की वैध शादी में प्रवेश करने की उम्र 15 साल है।
इस संबंध में याचिका में गुलाम दीन और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले का उल्लेख किया गया था, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जोड़े को सुरक्षा प्रदान की थी, जिन्होंने अपने परिवारों की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था, जहां मुस्लिम लड़की की उम्र 16 साल थी।
अंत में, इस बात पर बल देते हुए कि बाल विवाह के मुद्दे से निपटने के लिए तुरंत कुछ प्रभावी कदम उठाना सरकार का कर्तव्य है, याचिका में प्रार्थना है कि "बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021" को अधिनियम में बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए और अधिनियम को यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए।
केस टाइटल- यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य