पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को खोलने की चंडीगढ़ प्रशासन की अनुमति को सही बताया

LiveLaw News Network

30 March 2020 10:54 AM GMT

  • पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को खोलने की चंडीगढ़ प्रशासन की अनुमति को सही बताया

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी को देखते हुए रविवार को आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति देने के चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के आदेश को सही ठहराया।

    रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई एक विशेष सुनवाई में न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन की पीठ ने आदेश को सही बताया। आदेश में कहा गया कि

    " 27 मार्च 2020 को जारी आदेश वैध है। यह आम लोगों के हित में जारी किया गया है। नीतिगत बातों में न्यायिक हस्तक्षेप का अवसर बहुत ही सीमित होता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी बातों पर ग़ौर करने के बाद ही यह निर्णय लिया है। संकट के समय में हम प्रशासन की बुद्धि की जगह अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। प्रशासन निर्णय के क्रम में संक्रमण से फैलाने वाली बीमारियों के विशेषज्ञों से भी राय ले सकता है।"

    पीठ ने कहा,

    "...याचिका को इस टिप्पणी के साथ निपटाया जाता है कि प्रशासन आवश्यक वस्तुओं के वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में नियमों का निर्धारण कर सकता है और इनकी निगरानी के लिए इसका उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई भी कर सकता है।"

    यह याचिका एडवोकेट आदित्यजित सिंह चड्ढा ने यह कहते हुए दायर की थी कि प्रशासन ने 27 मार्च को जो फ़ैसला लिया उससे लॉकडाउन का उद्देश्य पराजित होता है।

    शनिवार को पीठ ने अथॉरिटीज़ से कहा था कि वह रविवार 9.30 बजे सुबह तक इसका जवाब दें।

    प्रशासन ने कहा 27 मार्च को जो आदेश जारी हुआ वह 24 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। एक परिवार से सिर्फ़ एक व्यक्ति को नज़दीकी दुकान तक जाने की अनुमति दी गई थी, ताकि वह वहां से आवश्यक वस्तु ला सके। प्रशासन ने कहा कि वह होम डिलीवरी की व्यवस्था को प्रोत्साहित कर रहा है।

    पीठ ने इस निर्णय और लॉकडाउन के दिशानिर्देशों के पालन को लेकर प्रशासन के क़दमों पर संतोष जताया।

    पीठ ने कहा,

    "इस तरह, यह स्पष्ट है कि 27 मार्च 2020 को जो आदेश जारी हुआ, वह केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और ऐसा पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, चंडीगढ़ के निदेशक और डीजीपी के साथ सलाह के बाद जारी किया गया। यह पूरी व्यवस्था आम लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए है।"



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