पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट वकीलों की हाइब्रिड सुनवाई के लिए याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट प्रशासनिक पक्ष पर विचार कर सकता है
Sharafat
1 May 2023 5:07 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल हियरिंग की बहाली के बाद हाइब्रिड सुनवाई तक पहुंच को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका में सोमवार को याचिकाकर्ताओं को शिकायत के समाधान के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास जाने की स्वतंत्रता दी।
यह निर्देश सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने दिया ।
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इस मामले की सुनवाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा की जानी चाहिए न कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा।
उन्होंने कहा-
" हम प्रशासनिक पक्ष में हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता देंगे। "
हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया कि अनुरोध के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उन्होंने कहा-
" अब तक हाईकोर्ट द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने न केवल यह निर्देश दिया है कि वे मामलों को भौतिक रूप से लेंगे, किसी भी वर्चुअल सुनवाई के लिए किसी भी अनुरोध को भी रोक दिया गया है। "
याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत को ध्यान में रखते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने निम्नलिखित आदेश दिया-
" याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 28 मार्च 2022 को फिज़िकल सुनवाई फिर से शुरू होने के बाद हाइब्रिड सुनवाई तक पहुंच को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। हमारा मानना है कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत को प्रशासनिक पक्ष पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपयुक्त तरीके से संबोधित कर सकते हैं। विशेष रूप से ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में किए गए सार्वजनिक धन के निवेश के संबंध में।"
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस संबंध में एक अभ्यावेदन देने की अनुमति दी। बेंच ने आगे कहा-
"चूंकि ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत आईसीटी बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सार्वजनिक धन की लगाया गया है, इसलिए हाईकोर्ट इस संबंध में उचित निर्णय ले सकता है। "