कोर्ट में मृतक वकील के नाम पर याचिकाएं दायर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

9 Sept 2021 3:23 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को एक मामले में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पाया कि अदालत के समक्ष एक वकील के नाम पर 3 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है।

    न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ मृतक वकील के नाम पर दायर एक जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने पाया कि उसी वकील के नाम पर 3 अन्य याचिकाएं भी दायर की गई हैं, जिनकी कथित तौर पर वर्ष 2014 में मृत्यु हो चुकी है।

    कोर्ट ने टिप्पणी की,

    "उपरोक्त तीनों याचिकाओं में सामान्य विशेषता यह है कि एडवोकेट आदित्य नारायण सिंह (जिनकी 16.05.2014 को मृत्यु हो चुकी है) दो मामलों में एकमात्र वकील हैं और रिट याचिका में एक वकील हैं।"

    मामले की पृष्ठभूमि

    अदालत हत्या के दो आरोपी कमलेश यादव और राजेश चौहान (फिर से मृतक अधिवक्ता के नाम पर दायर) की ओर से जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि जब उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ, तब अदालत ने मामले को संशोधित सूची में डाला।

    कोर्ट ने कहा,

    "वर्तमान जमानत अर्जी फर्जी व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा कानून की अदालत के समक्ष एक शरारती मामला दर्ज करने का एक उदाहरण है।"

    इससे पहले 26 जुलाई को कोर्ट के सामने पेश हुए अभिषेक कुमार नाम के एक वकील ने कोर्ट को बताया था कि हालांकि जमानत अर्जी एडवोकेट आदित्य नारायण सिंह और एडवोकेट राजेश चंद्र तिवारी ने दाखिल की थी, लेकिन आरोप लगाया कि यह किसी ने शरारत की है।

    उन्होंने कोर्ट को आगे बताया कि एडवोकेट आदित्य नारायण सिंह की मृत्यु लगभग दो साल पहले हो गई है और एडवोकेट रोल नंबर ए/आर1202/12 किसी और का है न कि राजेश चंद्र तिवारी का।

    उन्होंने अदालत को तीन अन्य याचिकाओं से भी अवगत कराया, जिसमें उक्त मृतक अधिवक्ता को अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है।

    न्यायालय ने इन परिस्थितियों में कहा,

    "यह स्पष्ट है कि वर्तमान जमानत आवेदन को गुप्त तरीके से उन कारणों के लिए दायर किया गया है, जो उस व्यक्ति (व्यक्तियों) को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने इसे दायर करके और फिर से अदालत के सामने पेश नहीं होने के कारण शरारत की है।"

    इसके अलावा, यह देखते हुए कि जमानत आवेदन एक फर्जी जमानत आवेदन है और अदालत उक्त मुद्दे पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती है, न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह माना कि जमानत आवेदन गुप्त तरीके से दायर किया गया है।

    अंत में, रजिस्ट्रार जनरल को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया और यह भी निर्देश दिया गया कि मामले की जांच गंभीरता से की जाए ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके और फर्जी और गुप्त फाइलिंग में शामिल व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

    अदालत ने आगे कहा,

    "आज से एक महीने के भीतर जांच पूरी होनी चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि जांच एक जिम्मेदार और सक्षम पुलिस अधिकारी द्वारा कुशलतापूर्वक की जाए।"

    केस का शीर्षक - कमलेश यादव एंड अन्य बनाम यू.पी. राज्य।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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