'केवल संदेह और आधी-अधूरी जांच के आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता': मद्रास हाईकोर्ट ने पीएमएलए के आरोपी को जमानत दी
Brij Nandan
14 Dec 2022 4:54 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मनमाने ढंग से तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि कानून के अनुसार न हो।
कोर्ट ने कहा कि यह एक स्थापित कानून है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो शायद सबसे अधिक पोषित है, किसी भी तरह से मनमाने ढंग से कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अस्थायी रूप से भी नहीं छिना जा सकता है।
जस्टिस एडी जगदीश चंदिरा की पीठ ने देखा कि याचिकाकर्ता भी एक बीमारी से पीड़ित है। बेंच ने कहा कि उस व्यक्ति को चिकित्सा की आवश्यकता है।
याचिकाकर्ता द्वारा पेश की गई चिकित्सा रिपोर्ट का एक अवलोकन उस बीमारी की गंभीरता को दर्शाता है जो याचिकाकर्ता वर्षों से झेल रहा है, वह जिस उपचार से गुजर रहा है और चिकित्सा की उसे तुरंत आवश्यकता है और उसे स्वास्थ्य के आधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यकता है , जिसे केवल संदेह और आधी-अधूरी जांच में उसकी भूमिका के संदेह के आधार पर कम नहीं किया जा सकता है।
चूंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इनकार करने और इस बात से संतुष्ट होने के लिए कोई ठोस आधार नहीं था कि याचिकाकर्ता ने जमानत देने के लिए दोनों शर्तों का पालन किया था, अदालत ने याचिका को इस शर्त पर अनुमति दी कि याचिकाकर्ता 5 करोड़ की अचल संपत्ति का टाइटल डीड जमा करेगा और दस हजार रुपए का बॉन्ड जमा करेगा।
पूरा मामला
याचिकाकर्ता, नरेंद्र कुमार गुप्ता को यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने अपने स्वामित्व वाली हांगकांग कंपनी के बैंक खाते में अपराध की आय प्राप्त करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल था और इस तरह 22.60 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ था।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह एक सुखजीत के हाथों बलि का बकरा बना था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने सुखजीत द्वारा उसे दिखाए गए दस्तावेजों पर इस धारणा के तहत हस्ताक्षर किए थे कि वे याचिकाकर्ता के नाम पर एक व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक थे और बदले में हांगकांग के बैंकों से कम दरों पर ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक थे।
याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि कथित अपराध में शामिल समान रूप से रखे गए तीन व्यक्तियों को अदालत ने कड़ी शर्तों पर जमानत दे दी थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता जो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, भी जमानत का हकदार है।
प्रवर्तन निदेशालय ने यह कहते हुए जमानत देने पर आपत्ति जताई कि याचिकाकर्ता दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के अपने स्वयं के कार्यों के परिणामों की अनदेखी नहीं कर सकता है और वह पीएमएलए की धारा 70 के तहत कंपनी की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि केवल स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर गंभीर प्रकृति के अपराधों में जमानत नहीं दी जा सकती है जब जेल में ही पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सकती है।
यह भी तर्क दिया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में, अभियुक्तों की भूमिका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होगी और इस प्रकार समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को दी गई जमानत वर्तमान मामले पर बाध्यकारी नहीं है।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को एफआईआर में आरोपी नहीं बनाया गया है और प्रतिवादी विधेय अपराध से याचिकाकर्ता के सीधे संबंध को साबित करने में विफल रहा है।
अदालत ने कहा,
"प्रतिवादी ने अपराध के कथित संचय के संबंध में घोटाले में याचिकाकर्ता की सक्रिय भागीदारी के संबंध में एक प्रथम दृष्टया मामला सामने नहीं आया है।"
केस टाइटल: नरेंद्र कुमार गुप्ता बनाम राज्य प्रतिनिधि, सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 506
केस नंबर : क्रिमिनल ओपी नंबर 25190 ऑफ 2022
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