एफआईआर दर्ज करने से एसएचओ के इनकार से पीड़ित व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 154 (3) के तहत पुलिक अधीक्षक के समक्ष एक अगल से आवेदन करने की जरूरत: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

Brij Nandan

4 Feb 2023 10:21 AM IST

  • एफआईआर दर्ज करने से एसएचओ के इनकार से पीड़ित व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 154 (3) के तहत पुलिक अधीक्षक के समक्ष एक अगल से आवेदन करने की जरूरत: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही कहा कि एक व्यक्ति, जो एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की ओर से एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने से व्यथित है, को धारा 154 (3) सीआरपीसी के तहत पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक अलग और स्वतंत्र आवेदन दायर करने की आवश्यकता है।

    जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस राकेश मोहन पांडे की खंडपीठ ने टिप्पणी की,

    "सीआरपीसी की धारा 154(1) के तहत पुलिस अधीक्षक को केवल आवेदन की एक प्रति का समर्थन करना सीआरपीसी की धारा 154(3) का सख्त अनुपालन नहीं कहा जा सकता है। एसएचओ द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार करने के बाद सीआरपीसी की धारा 154 (3) के तहत एक अलग और स्वतंत्र आवेदन होना चाहिए।“

    पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि चूंकि एक प्राथमिकी के पंजीकरण में उस व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता पर गंभीर और विनाशकारी परिणाम शामिल होते हैं जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 154 (3) का कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता है।

    कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) द्वारा POCSO अधिनियम की धारा 23 (1) और (2) और IT अधिनियम की धारा 67 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए कुल 12 लोगों (दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिसाली सेक्टर, भिलाई में काम करने वाले प्रधानाध्यापक और शिक्षक/प्रयोगशाला सहायक) पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश के खिलाफ उनके दायर एक रिट याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।

    पूरा मामला

    स्कूल के शिक्षक (अब निलंबित) द्वारा छात्रों को शारीरिक दंड देने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा की गई जांच में दोषी पाए जाने के बाद अदालत के आदेश पर उक्त प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उनके मामले को पुलिस को संदर्भित किया गया था।

    शिक्षक (प्रतिवादी संख्या 3) को बाद में आईपीसी की धारा 354 और 354ए और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 11 (1) और 12 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए चार्जशीट किया गया था।

    इस बीच, उन्होंने 156 (3) के तहत पुलिस और फिर अदालत का रुख किया और आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं ने पीड़ित / छात्रों की वीडियोग्राफी के अधीन पीड़ित (पीड़ितों) की पहचान का खुलासा किया, जो POCSO एक्ट की धारा 23 (1) और (2) और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत वर्जित है। इसके तहत कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    अब, याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क देते हुए न्यायालय का रुख किया कि सीआरपीसी की धारा 154(1) और (3) में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ही विवादित आदेश दिया गया था।

    कानून क्या कहता है?

    बता दें, सीआरपीसी की धारा 154 (1) में यह आदेश दिया गया है कि जब भी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित सूचना पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को मौखिक या लिखित रूप में दी जाती है, तो ऐसी सूचना, अगर मौखिक रूप से दी जाती है, लिखित रूप में कम किया जाएगा जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

    इसके अलावा, जब भी, सीआरपीसी की धारा 154 (1) के तहत अनिवार्य रूप से एक पुलिस अधिकारी द्वारा कर्तव्य से इनकार किया जाता है, तो पीड़ित या शिकायतकर्ता सीआरपीसी की धारा 154 (3) के तहत लेखन और डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकता है।

    अब, इस तरह के एक आवेदन की प्राप्ति के बाद, संबंधित एसपी, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सूचना एक संज्ञेय अपराध के आयोग का खुलासा करती है, या तो मामले की खुद जांच करेगी या किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को जांच करने का निर्देश देगी।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    शुरुआत में, अदालत ने सकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2008) 2 एससीसी 409 और प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2015) 6 एससीसी 287 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का उल्लेख किया। यह ध्यान देने के लिए कि धारा 156(3) के तहत शक्ति न्यायिक दिमाग के आवेदन की गारंटी देती है और सीआरपीसी की धारा 154(1) और 154(3) के तहत पूर्व आवेदन होना चाहिए।

    इस संबंध में, न्यायालय ने बाबू वेंकटेश और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य 2022 लाइवलॉ (एससी) 181 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि याचिका दायर करने से पहले सीआरपीसी की धारा 156(3), 154(1) और 154(3) के तहत आवेदन करना होगा।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रियंका श्रीवास्तव (सुप्रा), विक्रम जौहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 2019 एससी 2109 और बाबू वेंकटेश (सुप्रा) के मामलों में निर्णयों से यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि धारा 154 (1) और 154 (3) के तहत आवेदन अलग-अलग किए जाने की आवश्यकता है और दोनों पहलुओं को आवेदन में स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए और इस आशय के आवश्यक दस्तावेज दाखिल किए जाएंगे।

    मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा,

    “धारा 154(1) के तहत आवेदन दायर किया गया है, लेकिन धारा 154(3) के तहत कोई भी आवेदन यह स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किया गया है कि स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा मना करने पर ऐसा आवेदन किया जा रहा है। सीआरपीसी की धारा 154(3) के तहत आवेदन को बनाए रखने योग्य बनाने के लिए मना करना अनिवार्य है। प्रतिवादी संख्या 3 ने 4-12-2016 को आवेदन करने के दो दिन बाद सीआरपीसी की धारा 154(1) के तहत पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को पृष्ठांकित आवेदन प्राप्त किया जिसे सीआरपीसी की धारा 154(3) का पर्याप्त अनुपालन नहीं कहा जा सकता है।"

    नतीजतन, अदालत ने हा कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना और कानून के अधिकार के बिना था और इसलिए, प्राथमिकी का निर्देश देने वाला आदेश रद्द किया जाता है।

    केस टाइटल - प्रशांत वशिष्ठ और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [रिट याचिका (Cr.) संख्या 177 ऑफ 2017]

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