भारतीय नागरिक को बच्चे को विदेश ले जाने की अनुमति देने से पति या पत्नी को कस्टडी में लेने का अधिकार समाप्त नहीं होता: केरल हाईकोर्ट

Brij Nandan

11 April 2023 7:48 AM GMT

  • भारतीय नागरिक को बच्चे को विदेश ले जाने की अनुमति देने से पति या पत्नी को कस्टडी में लेने का अधिकार समाप्त नहीं होता: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी भारतीय नागरिक को अपने बच्चे को विदेश ले जाने की अनुमति देने से पति या पत्नी को बच्चे की कस्टडी लेने का अधिकार समाप्त नहीं होगा।

    जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस पी.जी. अजीतकुमार की बेंच ने स्थिति की तुलना एक ऐसे बच्चे की कस्टडी लेने से की जो एक विदेशी देश में रहने का अभ्यस्त है।

    यह देखा गया कि किसी विदेश में रहने वाले आदतन बच्चे से संबंधित कस्टडी आदेशों को लागू करना मुश्किल हो सकता है, ऐसा तब नहीं है जब एक भारतीय माता-पिता को अपने बच्चे को विदेश ले जाने की अनुमति दी जाती है- क्योंकि ऐसे माता-पिता पर तब तक भारतीय अदालतें उनके आदेशों को लागू करने में सक्षम होंगी जब तक वह भारतीय नागरिक है।

    कोर्ट ने कहा,

    "अगर याचिकाकर्ता अदालत द्वारा अनुमति के अनुसार बच्चे को विदेश ले जाता है, तो बच्चे की कस्टडी के संबंध में निर्देशों को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फैमिली कोर्ट और यह न्यायालय ऐसे आदेशों को तब तक लागू करने में सक्षम होंगे जब तक कि याचिकाकर्ता एक भारतीय नागरिक हो। ऐसे किसी भी आदेश का प्रवर्तन किसी विदेशी देश में आदतन निवासी बच्चे से संबंधित कस्टडी आदेशों के प्रवर्तन के समान नहीं है।"

    यहां याचिकाकर्ता सात साल के बच्चे की मां है। उसने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके बाद, 'एचएमए, 1955') की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक के लिए याचिका दायर की थी, जबकि वह भारत में थीं। इसके बाद वह स्टूडेंट वीजा पर यूनाइटेड किंगडम चली गईं।

    यह याचिकाकर्ता का मामला है कि वह यूके में बच्चे को बेहतर ढंग से पालन-पोषण करने और उसे मानक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होगी, और तदनुसार, उस याचिका में एक इंटरलोक्यूटरी आवेदन दायर किया था, जिसमें उसे बच्चे संबंधित एकमात्र कानूनी उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की गई थी।

    प्रतिवादी ने दलील दी थी कि चूंकि याचिकाकर्ता छात्र वीजा पर यूके में रह रही थी, इसलिए वह बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएगी। फैमिली कोर्ट के समक्ष उसके द्वारा यह तर्क दिया गया कि तलाक की मांग वाली एक मूल याचिका में, बच्चे की कस्टडी या प्रमाण पत्र प्राप्त करने की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।

    फैमिली कोर्ट ने इस तर्क को सही पाया कि एक बार विदेश ले जाने के बाद प्रतिवादी बच्चे के साथ बातचीत करने में सक्षम नहीं होगा, और तदनुसार याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

    इसलिए, याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

    याचिकाकर्ता के वकीलों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि चूंकि प्रतिवादी खुद विदेश में था, याचिकाकर्ता को बच्चे को अपने साथ यूके ले जाने की अनुमति नहीं देने से बच्चे को दादा-दादी की कस्टडी में सौंप दिया जाएगा, जो कि बच्चे की परवरिश के लिए अनुकूल नहीं होगा।

    इस बात पर जोर दिया गया कि अगर बच्चे को मां को ले जाने की अनुमति दी जाती है तो बच्चे को उचित शिक्षा प्रदान की जाएगी, उसे मातृ स्नेह प्रदान किया जाएगा और उसे एक स्वस्थ और भावनात्मक रूप से स्वस्थ वातावरण भी सुनिश्चित करेगा।

    दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के वकीलों ने बताया कि याचिकाकर्ता छात्र वीजा पर यूके में रुका था और इसलिए, बच्चे को उचित शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भौतिक सुविधाएं नहीं होंगी। वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि एचएमए, 1955 की धारा 26 के तहत याचिकाकर्ता के अनुरोध की अनुमति नहीं दी जा सकती।

    कोर्ट ने शुरुआत में ही निर्धारित किया कि बच्चों की कस्टडी से संबंधित एचएमए, 1955 की धारा 26 को हिरासत के संबंध में आदेश प्राप्त करने के लिए लागू किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "ये सच है कि संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के प्रावधान बच्चों की हिरासत और संरक्षकता के संबंध में विशेष प्रावधान हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 ऐसे मामलों में लागू नहीं होती है, विशेष रूप से अगर अधिनियम के तहत कार्यवाही फैमिली कोर्ट के विचाराधीन है। इसलिए, हमारा विचार है कि कस्टडी, मेंटेनेंस और शिक्षा के संबंध में एक आदेश प्राप्त करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। मुकदमेबाजी के पक्षकारों के बच्चे माता-पिता हैं।"

    आगे कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता 'आश्वस्त' है कि वह यूके में बच्चे के उचित रहने, शिक्षा और पालन-पोषण के लिए सभी सुविधाएं प्रदान कर सकती है।

    कोर्ट ने यह अवलोकन किया कि माता-पिता में से किसी एक को बच्चे को विदेश ले जाने की अनुमति देने से बच्चे की अभिरक्षा के लिए दूसरे माता-पिता के दावे को खारिज करने का प्रभाव हो सकता है। यह नोट किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर 1980 के हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 4 के अनुसार, जिसमें भारत एक पक्ष नहीं है, प्रावधानों को लागू करके कस्टडी प्राप्त करना और एक बच्चे को भारत लाना, जो एक विदेशी देश में रहने की आदत है। ये संभव नहीं हो सकता है।

    हालांकि, अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार, याचिकाकर्ता ने वीज़ा प्राप्त करने की सुविधा के लिए एकमात्र कानूनी उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की।

    कोर्ट ने कहा कि एक भारतीय नागरिक को अपने बच्चे को विदेश ले जाने की अनुमति देने से बच्चे की कस्टडी पाने के लिए दूसरे पति या पत्नी के अधिकार पर रोक नहीं लगेगी।

    अदालत ने आगे कहा कि इस मामले में बच्चे के माता-पिता दोनों विदेश में हैं और बच्चा अब तक याचिकाकर्ता-मां के माता-पिता की वास्तविक हिरासत में है।

    अदालत ने कहा, "अगर बच्चे को विदेश ले जाने की अनुमति दी जानी है, तो यह प्रतिवादी द्वारा बच्चे के साथ बातचीत करने और बच्चे के स्कूल की वार्षिक छुट्टी के दौरान बच्चे को भारत लाने की व्यवस्था के अधीन होगी।"

    केस टाइटल: XXX बनाम YYY

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (केरल) 179

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