मध्यस्थता के लिए विवाद को संदर्भित करने की सीमा की अवधि पूर्व-मध्यस्थता तंत्र की विफलता के बाद ही शुरू होती है: दिल्ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

15 Oct 2022 10:47 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की सीमा की अवधि आंतरिक विवाद समाधान तंत्र के विफल होने के बाद ही शुरू होगी।

    जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने कहा कि यदि पार्टियों के बीच समझौता पूर्व-मध्यस्थता विवाद समाधान तंत्र की व्यवस्‍था करता है, तो एक पार्टी से मध्यस्थता का आह्वान तब तक करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, जब तक कि उक्त तंत्र विफल न हो, इसलिए, सीमा अवधि पहले शुरू नहीं हो सकती है।

    तथ्य

    इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) और नैफ्टो गैस इंडिया प्राइवेट ल‌िमिटेड (Nafto Gaz) के बीच एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) अनुबंध किया गया था। इसके बाद, Nafto Gaz ने उक्त EPC को NCC (प्रतिवादी) के पक्ष में प्रदान किया, जिसने बदले में MSK प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के पक्ष में काम को उप-अनुबंधित किया, जिसे बाद में वेलस्पन (अपीलकर्ता) द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया।

    अपीलकर्ता के पक्ष में 12.06.2010 को यांत्रिक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया गया था। जिसके बाद 03.08.2010 को, पार्टियों के बीच एक बैठक आयोजित की गई जिसमें प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को कुछ राशि का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। जिसके बाद 30.10.2010 को, अंतिम बिल को विधिवत प्रमाणित किया गया और 30.11.2010 को पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया गया।

    इसके बाद, अपीलकर्ता ने अंतिम बिल के तहत भुगतान का दावा करने वाले कई नोटिस प्रतिवादी को जारी करने का दावा किया, हालांकि, प्रतिवादी ने उस स्तर पर देय राशि का भुगतान करने के लिए अपने दायित्व से इनकार किया।

    परिणामस्वरूप, एक विवाद उत्पन्न हुआ और अपीलकर्ता ने निर्दिष्ट अवधि के भीतर कुछ राशियों का दावा करते हुए एक नोटिस जारी किया, जिसमें विफल रहने पर यह विवाद समाधान तंत्र को लागू करने की बात कही गई।

    नोटिस के जवाब में, प्रतिवादी ने दावा किया कि अनुबंध बैक-टू-बैक आधार पर था और यह केवल तभी राशि का दावा कर सकता है जब प्रतिवादी को प्रमुख नियोक्ता Nafto Gaz द्वारा भुगतान दिया जाता है।

    इसके बाद, 26.11.2012 को, अपीलकर्ता ने विवाद समाधान खंड लागू किया और विवाद को दोनों पक्षों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के पास भेज दिया गया। हालांकि, इसे 21.12.2012 को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि पक्ष विवाद को निपटाने में असमर्थ थे। तदनुसार, अपीलकर्ता ने 27.01.2014 को एक नोटिस जारी कर मध्यस्थता का आह्वान किया।

    अवॉर्ड

    अपीलार्थी ने अपने दावे का बयान दाखिल किया और 5 दावे किए। पहले तीन दावे 30.10.2010 के अंतिम बिल के तहत देय भुगतान से संबंधित थे, अन्य दो दावे प्रतिवादी की ओर से आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान और प्रतिधारण धन की वापसी के संबंध में थे।

    प्रतिवादी ने अपने बचाव का बयान दायर किया और दलील दी कि अपीलकर्ता के दावे समय से पहले के हैं क्योंकि अनुबंध बैक-टू-बैक आधार पर प्रदान किया गया था, इसलिए, अपीलकर्ता भुगतान का दावा तभी कर सकता है जब प्रतिवादी को मूल नियोक्ता से भुगतान प्राप्त हो। इस तर्क के पूर्वाग्रह के बिना, यह भी तर्क दिया कि अपीलकर्ता के दावों को सीमा से रोक दिया गया है क्योंकि 30.10.2010 की अंतिम बिल से उत्पन्न हुए हैं और मध्यस्थता तीन साल की अवधि की समाप्ति के बाद लागू की जाती है।

    मध्यस्थ ने माना कि अनुबंध बैक-टू-बैक आधार पर नहीं दिया गया था, हालांकि, उसने दावा सीमा से परे होने के संबंध में आपत्ति को स्वीकार कर लिया।

    ट्रिब्यूनल ने माना कि पहले तीन दावे 30.10.2010 के अंतिम बिल से उत्पन्न होते हैं, इसलिए, उस तिथि पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ और मध्यस्थता को तीन साल की सीमा अवधि से परे लागू किया गया। यह माना गया कि प्रतिवादी की ओर से आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान का दावा भी समय-बाधित है क्योंकि इस संबंध में अंतिम चालान वर्ष 2008 का है। हालांकि, इसने प्रतिधारण धन की वापसी के दावे को यह देखते हुए अनुमति दी कि प्रतिवादी ने वादा किया था Nafto Gaz से प्राप्त होने पर ही भुगतान करें और इसलिए, अपीलकर्ता उसी समय भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा, जब उक्त राशि Nafto Gaz से प्राप्त हुई थी।

    निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत अधिनिर्णय को चुनौती दी।

    आक्षेपित आदेश

    मध्यस्थ ने अवॉर्ड की चुनौती को खारिज कर दिया और अवॉर्ड को बरकरार रखा। यह माना गया कि कार्रवाई का कारण अंतिम बिल की तारीख को उत्पन्न हुआ, हालांकि, मध्यस्थता तीन साल की अवधि के बाद लागू की गई थी, इसलिए दावों को सीमा से रोक दिया गया है।

    यह देखा गया कि अपीलकर्ता ने पक्षकारों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के समक्ष संदर्भ को मध्यस्थता के लिए पूर्व शर्त के रूप में नहीं माना, बल्कि विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास किया। इसने आगे कहा कि पत्राचार का आदान-प्रदान एक बार शुरु होने के बाद सीमा की अवधि को नहीं बचाएगा।

    विश्लेषण

    कोर्ट ने कहा कि समझौते में विवाद समाधान खंड के लिए पार्टियों को आपसी बातचीत से मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। पक्ष इस बात पर सहमत थे कि यदि इस तरह के विवादों को उनके उत्पन्न होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर हल नहीं किया जा सकता है, तो वे इसे अपने संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संदर्भित करेंगे। यह तभी होगा जब संबंधित पक्षों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसे हल करने में विफल होंगे, तब ऐसे मतभेदों और विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

    यह माना गया कि जब पार्टियों ने इस तरह के एक बहु-स्तरीय विवाद तंत्र प्रदान किया है, तो उनके लिए मध्यस्थता को लागू करने से पहले तंत्र का पूर्ण उपयोग अनिवार्य है, इस प्रकार, विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की सीमा की अवधि तंत्र को पूर्ण रूप से समाप्त होने से पहले कभी भी शुरू नहीं हो सकती है।

    कोर्ट ने रविंदर कुमार वर्मा, बीपीटीपी लिमिटेड, 2014 एससीसी ऑनलाइन डेल 6602 में अपने पहले के फैसले से अलग राय दी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि सीमा की अवधि को केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि पार्टियों के बीच सुलह/ध्यान की कार्यवाही लंबित है।

    कोर्ट ने तब विभिन्न देशों में इस बिंदु पर कानून की स्थिति का उल्लेख किया।

    न्यायालय ने देखा कि कनाडा, ऑस्ट्रिया, पोलैंड और हंगरी जैसे देशों में, पूर्व-मध्यस्थता/मुकदमेबाजी मध्यस्थता की अवधि को सीमा अवधि से बाहर रखा गया है। इसी तरह, आर्बिट्रेशन एक्ट, 1950 की धारा 27 के साथ-साथ यूके आर्बिट्रेशन एक्ट, 1996 की धारा 12 न्यायालय को उन मामलों में सीमा की अवधि बढ़ाने का अधिकार देती है जहां पक्ष मध्यस्थता को लागू करने से पहले सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान पर विचार कर रहे थे।

    इसके बाद, न्यायालय ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12ए का उल्लेख किया और कहा कि धारा 12ए की उप-धारा (3) यह प्रावधान करती है कि जिस अवधि के दौरान पक्ष प्री-इंस्टिट्यूशन मीडिएशन में व्यस्त रहे, उसकी गणना सीम अधिनियम के तहत सीमा के उद्देश्य के लिए नहीं की जाएगी।

    प्रतिवादी की ओर से आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान के दावे के संबंध में, न्यायालय ने माना कि उक्त दावे के लिए कार्रवाई का कारण वर्ष 2008 में उत्पन्न हुआ था, हालांकि, प्रतिवादी ने तीन साल की अवधि के भीतर इस मुद्दे को नहीं उठाया। इसलिए, अब यह ऐसे दावे के लिए भुगतान का दावा नहीं कर सकता है।

    तद्नुसार, न्यायालय ने मध्यस्थ निर्णय को उस हद तक रद्द कर दिया, जिस हद तक उसने अंतिम बिल से उत्पन्न याचिकाकर्ता के पहले तीन दावों को समयबाधित बताते हुए खारिज कर दिया था। कोर्ट ने माना कि पूर्व-मध्यस्थता तंत्र के विफल होने के बाद ही सीमा की अवधि शुरू हुई, इसलिए, दावे सीमा के भीतर थे।

    केस टाइटल: वेलस्पन एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम एनसीसी लिमिटेड FAO (OS)(COMM) No. 9 of 2019

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