"एक लंबित मुकदमा जज को वादी द्वारा संबोधित निजी पत्राचार का विषय नहीं बन सकता": दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत ईमेल भेजने के कृत्य की निंदा की

LiveLaw News Network

27 Sept 2021 2:16 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले 8 वर्षों से मामले की पेंडेंसी को लेकर एक छात्र द्वारा व्यक्तिगत ईमेल भेजने की कृत्य की निंदा की है। कोर्ट ने कहा कि एक लंबित मुकदमा जज को वादी द्वारा संबोधित निजी पत्राचार का विषय नहीं बन सकता है। एक लंबित मुकदमा वादी और न्यायाधीश के बीच का निजी पत्राचार का विषय नहीं बन सकता है।

    न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने कृत्य की निंदा करते हुए कहा,

    "ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत पर दबाव बनाने या उसे शर्मिंदा करने का प्रयास किया गया है, जिसे गंभीर रूप से बहिष्कृत किया जाना है।"

    इसमें कहा गया है,

    "एक लंबित मुकदमा जज को वादी द्वारा संबोधित निजी पत्राचार का विषय नहीं बन सकता है।"

    छात्र ने दो ईमेल लिखे थे, एक न्यायाधीश के व्यक्तिगत ईमेल पर और दूसरा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (सतर्कता) को क्रमशः 8 सितंबर और 10 सितंबर 2021 को।

    छात्र वर्ष 2013 में दायर एक याचिका में पेंडेंसी के साथ-साथ निर्णय पारित करने में देरी से व्यथित है।

    रजिस्ट्रार को संबोधित ईमेल में लिखा है,

    "कृपया लाखों लोगों की जान बचाएं क्योंकि हम नैतिकता की कमी में डूब रहे हैं, हैरान हैं, और निराशा भी। हजारों छात्रों की ओर से।"

    न्यायाधीश को ईमेल में लिखा गया है,

    "सर, हम छात्र (पहले से ही उत्तीर्ण/परीक्षा में शामिल हो रहे हैं) दर्द में हैं और हमारा मनोबल टूट रहा है, जहां वैध भारतीय न्यायपालिका प्रणाली को छोड़कर कोई संभावना नहीं दिखाई गई है, लेकिन अगर हमारे जैसे एक मामले को पिछले आठ वर्षों से नहीं आंका जा रहा है, कहां संपर्क करें? यदि आप कृपया इस मामले के लम्बित रहने के गंभीर समाधान के लिए थोड़ा सा विचार करें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा ताकि हमारे लाखों लोगों के जीवन को बचाया जा सके।"

    अदालत ने पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए छात्र को नोटिस जारी करते हुए उसे एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जिसमें यह बताया गया कि यह ई-मेल संबोधित किया गया है।

    अदालत ने शुरुआत में कहा कि किसी पक्ष की जो भी दलीलें हों, उन्हें सुनवाई के दौरान या लंबित याचिका में उचित रूप से गठित याचिका के माध्यम से अन्य पक्षों को नोटिस के साथ संबोधित किया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्र द्वारा दायर हलफनामा यह तय करेगा कि क्या आगे की कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसमें इस तरह से संबोधित संचार के लिए उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करना शामिल है।

    केस का शीर्षक: इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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