पेगासस जासूसी मामला: पश्चिम बंगाल जांच आयोग ने लोगों से और संबंधित हितधारकों से जानकारी मांगी

LiveLaw News Network

5 Aug 2021 7:57 AM GMT

  • पेगासस जासूसी मामला: पश्चिम बंगाल जांच आयोग ने लोगों से और संबंधित हितधारकों से जानकारी मांगी

    सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योतिर्मय भट्टाचार्य की जांच आयोग ने गुरुवार को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें लोगों से और संबंधित हितधारकों से पेगासस स्पाइवेयर जासूसी मामले से संबंधित आरोपों के बारे में जानकारी मांगी।

    आयोग का गठन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 26 जुलाई को आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार किया गया था।

    न्यूज पोर्टल द वायर ने 16 अन्य मीडिया संगठनों के साथ हाल ही में एक 'निगरनी लिस्ट' जारी किया था, जिसमें दिखाया गया कि एक्टिविस्ट, राजनेता, पत्रकार, जज और कई अन्य इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए साइबर निगरानी के संभावित लक्ष्य थे।

    नोटिस में लिखा गया है कि,

    "नोटिस के अनुसार सभी व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूह, संघों, संस्थानों और संगठनों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिचित या जानकारी रखने वाले, इसके नियमों और संदर्भ में आयोग को संदर्भित मामलों से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हैं और इसमें रुचि रखते हैं। उपरोक्त मामले से संबंधित और प्रासंगिक अपने बयान आयोग को व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत स्पीड पोस्ट या कूरियर या इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।"

    नोटिस में इसके अलावा यह निर्दिष्ट किया गया है कि नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर सूचना को सख्ती से प्रस्तुत किया जाना है क्योंकि जांच समयबद्ध है। (आयोग को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 6 महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है)

    कोई भी जानकारी या प्रासंगिक विवरण lokur.jb-coi@bangla.gov.in पर मेल किया जा सकता है या आयोग के आधिकारिक पते (एनकेडीए बिल्डिंग 001, मेजर आर्टेरियल रोड, न्यू टाउन, कोलकाता- 700156) पर पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है।

    इसके अलावा यह निर्देश दिया गया कि प्रस्तुत किए गए किसी भी बयान के साथ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या शपथ दिलाने के लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष दिए गए बयान के समर्थन में शपथ पत्र देना होगा।

    नोटिस में कहा गया है कि बयान में सूचना के स्रोत के बारे में एक घोषणा भी शामिल होनी चाहिए, जिसमें किसी भी व्यक्ति या संगठन का नाम और संपर्क जानकारी शामिल है, जिससे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है।

    यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रस्तुत किए गए बयानों के साथ उन दस्तावेजों की अनुक्रमित सूची होनी चाहिए जिन पर संबंधित व्यक्ति भरोसा करना चाहता है।

    नोटिस में लिखा गया है कि यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के तहत आयोग के समक्ष कार्यवाही एक न्यायिक कार्यवाही है।

    नोटिस की कॉपी यहां पढ़ें:



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