पटना हाईकोर्ट ने बिहार के 609 मदरसों की पात्रता पर जांच पूरी होने तक अनुदान सहायता रोकी, देरी पर सरकार से जवाब मांगा

Shahadat

27 Jan 2023 7:46 AM GMT

  • पटना हाईकोर्ट ने बिहार के 609 मदरसों की पात्रता पर जांच पूरी होने तक अनुदान सहायता रोकी, देरी पर सरकार से जवाब मांगा

    Patna High Court

    पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को बिहार सरकार को निर्देश दिया कि वह 609 मदरसों के पक्ष में अनुदान जारी करने पर तब तक रोक लगाए जब तक कि उनकी पात्रता और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन पर लंबित जांच पूरी नहीं हो जाती।

    चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने आगे आदेश दिया कि आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर जांच पूरी की जाएगी। अदालत ने राज्य को यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या सभी 2459 रजिस्टर्ड मदरसों के पास आवश्यक बुनियादी ढांचा है और कानून के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

    अदालत ने मामले में निर्देश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 की धारा 2 (सी) के दायरे में आने वाले कुछ शैक्षणिक संस्थानों को सरकार के प्रस्ताव नंबर 1090 दिनांक 29.11.1980 के अनुसार, जाली संचार दिनांक 16.12.2013 के आधार परवित्तीय सहायता प्रदान की गई।

    विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने जुलाई 2020 में अदालत को बताया कि दिनांक 16.12.2013 का वह पत्र, जिसमें सरकार द्वारा सहायता अनुदान देने की बात कही गई थी, जाली है। अधिकारी ने सीतामढ़ी जिले के 88 शिक्षण संस्थानों को मिलने वाले अनुदान को भी वापस लेने की सिफारिश की।

    हाईकोर्ट द्वारा पारित बाद के आदेशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बिहार के अन्य जिलों में स्थित ऐसे सभी 609 शिक्षण संस्थानों की तथ्यात्मक स्थिति की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जो सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

    हालांकि, अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने जिला स्तरीय समितियों द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों को रिकॉर्ड में नहीं रखा।

    अदालत ने कहा,

    "यह कहा गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने जिलाधिकारियों को रिमाइंडर भेजा है, लेकिन यह समय-सीमा के भीतर जांच पूरी नहीं करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है, खासकर जब सरकार ने खुद वर्ष 2020 में अकेले सीतामढ़ी जिले में कम से कम 88 शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में अनुदान रद्द कर दिया।"

    अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि एफआईआर भी दर्ज है, परिणाम ज्ञात नहीं है।

    यह भी कहा गया,

    "गलती करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिन्होंने पहली बार में तथ्यात्मक मैट्रिक्स को सत्यापित किए बिना सार्वजनिक धन को अनुदान के माध्यम से जारी/वितरित करने की अनुमति दी, कम से कम 88 ऐसे शैक्षणिक संस्थान अस्पष्ट हैं।"

    अदालत ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को तीन सदस्यीय समितियों के सभी अध्यक्षों की बैठक बुलाने और शीघ्र आधार पर और चार सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने कहा,

    "ऐसे समय तक कानून और सरकारी प्रस्तावों के वैधानिक प्रावधानों के पात्रता और अनुपालन के संबंध में व्यक्तिगत जांच पूरी नहीं होती है, तब तक 609 शैक्षणिक संस्थानों के पक्ष में अनुदान सहायता के रूप में राशि जारी नहीं की जाएगी।"

    अदालत ने यह भी कहा कि मामलों की लंबितता अधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के रास्ते में नहीं आएगी, चाहे वह शैक्षणिक संस्थानों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की बात हो; दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुदान रोकना या अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना है।

    हालांकि, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि कोई भी बच्चा केवल ऐसे शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने के परिणामस्वरूप पीड़ित नहीं होगा, चाहे वह सहायता अनुदान जारी न करने या वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने के कारण हो।

    अदालत ने आगे कहा,

    “विशेष आयु तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षित होने का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी संस्थान के बंद होने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो और उन्हें बच्चे के निवास स्थान के करीब किसी भी सरकारी या अन्य शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन दिया जाए।"

    कोर्ट ने पुलिस डायरेक्टर जनरल, बिहार को एफआईआर के संबंध में जांच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। पहले से ही रजिस्टर्ड है और नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट अगले दो सप्ताह के भीतर अपने व्यक्तिगत हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखी गई है।

    सरकार से याचिका पर कार्रवाई में तेजी आने की उम्मीद जताते हुए कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट के तहत रजिस्टर्ड 2459 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति द्वारा लगाए गए आरोपों में शायद एक विस्तृत आरोप की भी जरूरत है।

    अदालत ने कहा,

    "अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि क्या ये शैक्षणिक संस्थान मानदंडों को पूरा कर रहे हैं; कानून के तहत और विशेष रूप से मदरसा एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों और उपचारात्मक कार्रवाई के तहत आवश्यक बुनियादी ढांचा है, यदि आवश्यक हो, लिया गया या नहीं। वह अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करेंगे, जिसमें अगले दो सप्ताह के भीतर उठाए गए कदमों का उल्लेख होगा।"

    इसने मामले को 14 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

    केस टाइटल: मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल बनाम बिहार राज्य और अन्य।

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