पटना हाईकोर्ट ने YouTube पर न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की

LiveLaw News Network

10 Dec 2021 12:43 PM GMT

  • पटना हाईकोर्ट ने YouTube पर न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की

    गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा हाईकोर्ट के बाद अब पटना हाईकोर्ट YouTube पर न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला देश का पांचवा हाईकोर्ट बन गया है।

    न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने शुक्रवार को अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया।

    इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने ओपन कोर्ट अवधारणा के कार्यान्वयन को प्रभावी और व्यापक बनाने के उद्देश्य से यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी। इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया था।

    चार पत्रकारों द्वारा अदालत की कार्यवाही तक मीडिया पहुंच की मांग करने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जून 2021 में यूट्यूब पर अपनी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का निर्णय लिया था।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि कानूनी पत्रकार, नूपुर थपलियाल (रिपोर्टर, लाइव लॉ), स्पर्श उपाध्याय (विशेष संवाददाता, लाइव लॉ), अरीब उद्दीन अहमद संवाददाता, बार एंड बेंच) और राहुल दुबे (कानूनी संवाददाता, दैनिक भास्कर) ने एमपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज नियम, 2020 को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की थी। ये नियम 'थर्ड पार्टी' को वर्चुअल कोर्ट कार्यवाही तक पहुंचने से रोकते हैं और पब्लिक फोरम पर रीयल-टाइम रिपोर्टिंग में मीडियाकर्मियों को कठिनाई का कारण बनते हैं।

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से अगस्त 2021 में मुख्य न्यायाधीश की अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी।

    सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका ने हाल ही में शनिवार को एक समारोह में बोलते हुए अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग के विचार का समर्थन किया था।

    न्यायमूर्ति ओका ने कहा,

    "मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि चुनिंदा मामलों में सीमित रूप में लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। हम पारदर्शिता रखें। पारदर्शिता में कुछ भी गलत नहीं है। यदि संसदीय कार्यवाही लाइव-स्ट्रीम की जाती है, अदालती कार्यवाही क्यों नहीं।"

    पटना हाईकोर्ट की कार्यवाही यहां देखी जा सकती है



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