पटना हाईकोर्ट ने 2017 में पारित आदेश का अनुपालन न करने पर सीवान जिला प्रशासन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

Sharafat

5 July 2023 11:12 AM IST

  • पटना हाईकोर्ट ने 2017 में पारित आदेश का अनुपालन न करने पर सीवान जिला प्रशासन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

    पटना हाईकोर्ट ने 2017 के अदालती आदेश का अनुपालन न करने पर सीवान जिला प्रशासन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि दो महीने के भीतर प्रधान मंत्री राहत कोष में जमा की जाए।

    जस्टिस पीबी बजंथरी और जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने आदेश दिया,

    “अवमानना ​​​​कार्यवाही में आरोप तय करने के बजाय, हमने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया। यह न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन में लगभग छह वर्षों की देरी को देखते हुए निर्धारित किया गया है। जुर्माना 2 महीने की अवधि के भीतर प्रधान मंत्री राहत कोष में जमा की जाए। इसकी सूचना इस न्यायालय की रजिस्ट्री में दी जाए। आदेश के शेष भाग के अनुपालन के लिए अतिरिक्त चार महीने का समय दिया जाता है।”

    अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र ठाकुर द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम में उल्लिखित उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट और सर्कल अधिकारी को छह महीने के भीतर अतिक्रमण हटाने के आदेश का पालन न करने का हवाला दिया गया था।

    अदालत ने पाया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा शुरू की गई अतिक्रमण कार्यवाही अभी भी विचाराधीन है और कथित तौर पर 13.06.2023 और 16.06.2023 के बीच कुछ अतिक्रमण हटा दिए गए थे। इसमें कहा गया है कि कार्यवाही के लिए आवश्यक जमाबंदी और उसके रद्दीकरण से संबंधित कुछ भूमि रिकॉर्ड अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं।

    अदालत ने कहा, "प्रथम दृष्टया प्रतिवादियों ने इस न्यायालय के 28.07.2017 के आदेशों का पालन न करके न्यायालय की अवमानना ​​की है।"

    इससे पहले मई में अदालत ने अदालत के आदेशों का पालन करने में विफलता के लिए जिला मजिस्ट्रेट और दारौंदा के सर्कल अधिकारी के खिलाफ 25,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद, प्रतिवादियों ने कुछ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।


    केस टाइटल: वीरेंद्र ठाकुर बनाम बिहार राज्य और अन्य विविध क्षेत्राधिकार केस नंबर 3097/2019 (सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस नंबर 2925/2017)

    याचिकाकर्ता/ओं के लिए: एडवोकेट उमेश कुमार मिश्रा

    विपक्षी पार्टी के लिए: मोहम्मद खुर्शीद आलम, एएजी-12

    ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story