सभी दोषसिद्धि जमानत से संबंधित निर्णयों में निःशुल्क कानूनी सहायता सुविधाओं के बारे में जानकारी देने वाली कवरशीट होनी चाहिए: पटना हाईकोर्ट
Amir Ahmad
10 May 2025 12:48 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने सर्कुलर जारी कर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी कोर्ट को निर्देश दिया कि वे दोषसिद्धि, बर्खास्तगी या दोषमुक्ति के उलटफेर या जमानत आवेदन खारिज करने से संबंधित निर्णयों में कवरशीट संलग्न करें, जिससे प्रभावित पक्ष को उच्च उपचार प्राप्त करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के उनके अधिकार के बारे में जानकारी मिल सके।
21 अप्रैल, 2025 के सर्कुलर आदेश के माध्यम से जारी उपरोक्त निर्देश रिट याचिका (सिविल) नंबर 1082/2020, सुहास चकमा बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 23.10.2024 के अपने निर्णय के पैरा 34(xvi) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी का अनुसरण करते हैं।
सर्कुलर में कहा गया,
“हाईकोर्ट सहित सभी न्यायालय, दोषसिद्धि/बर्खास्तगी/बरी होने के फैसले को पलटने/जमानत आवेदनों को खारिज करने के फैसले की प्रति प्रस्तुत करते समय, दोषी को उच्च उपचार प्राप्त करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में सूचित करने के लिए फैसले के साथ संलग्न कवरशीट संलग्न करेंगे।”
इसमें आगे कहा गया,
“कवरशीट में उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए न्यायालय से जुड़ी कानूनी सहायता समिति का संपर्क पता और फोन नंबर दिया जाएगा। बरी होने के खिलाफ अपील में संबंधित न्यायालयों द्वारा प्रतिवादियों को जारी किए गए नोटिस में भी इसी तरह की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।”
आदेश को कार्यान्वयन के लिए न्यायिक और सरकारी अधिकारियों को प्रसारित किया गया।