पटना हाईकोर्ट ने ग्राम सभा द्वारा चिन्हित भूमि पर अतिरिक्त पीएचसी की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

Sharafat

25 April 2023 4:03 PM GMT

  • पटना हाईकोर्ट ने ग्राम सभा द्वारा चिन्हित भूमि पर अतिरिक्त पीएचसी की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

    पटना हाईकोर्ट ने ग्राम सभा द्वारा चयनित भूमि पर नेरथुआ पंचायत के नेरथुआ ग्राम में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के निर्माण के निर्देश की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि स्वास्थ्य केंद्र कहां स्थित होना चाहिए, इसका निर्णय अनिवार्य रूप से एक कार्यकारी नीति का मुद्दा है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि 2 एकड़ और 34 डिसमिल की भूमि एक ऐसे स्थान पर उपलब्ध है जो रेलवे स्टेशन और राष्ट्रीय राजमार्ग के सबसे नजदीक है, हालांकि, वे एक आशंका के तहत हैं कि राजनीतिक प्रभाव से उत्पन्न उच्च अधिकारियों के दबाव में सर्किल अधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए अलग प्लॉट का प्रस्ताव सौंपा है।

    मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की पीठ ने कहा,

    "याचिकाकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं लाई है कि स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिए रेलवे स्टेशन या राजमार्ग से निकटता को प्राथमिकता दी गई। जहां उसका स्थित होना आवश्यक है, वह अनिवार्य रूप से कार्यकारी नीति का मुद्दा है जिसमें स्थानीय स्वशासन शामिल है ताकि इच्छित लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधाजनक पहुंच प्रदान की जा सके, क्योंकि कुछ भूमि को पहले की ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत बताया जाता है, उसे अंतिम शब्द के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसके आधार पर उसी स्थान पर स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं।"

    पीठ ने देखा कि याचिकाकर्ताओं ने स्वास्थ्य केंद्र के लिए साइट के प्रस्तावित स्थानांतरण का मुद्दा नहीं उठाया था, जिससे संभावित लाभार्थियों को कोई असुविधा या कठिनाई होने की संभावना है। इस प्रकार पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "यह अदालत इस मामले में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है। यह मुद्दा एक जनहित याचिका के रूप में है।”


    केस टाइटल- मुनीलाल यादव व अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य। 4296/2023

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