पटना हाईकोर्ट ने बिहार में पुलिस स्टेशनों के भवनों के तेजी से निर्माण सुनिश्चित करने के लिए कमेटी गठित की

Brij Nandan

29 March 2023 8:47 AM GMT

  • पटना हाईकोर्ट ने बिहार में पुलिस स्टेशनों के भवनों के तेजी से निर्माण सुनिश्चित करने के लिए कमेटी गठित की

    पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार राज्य में पर्याप्त पुलिस थानों का तेजी से निर्माण सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

    जस्टिस सीएस सिंह और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने कहा,

    "हम इस तथ्य पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि ऐसे मामलों में जिन्हें आम तौर पर कार्यपालिका द्वारा ध्यान रखा जाता है, इस न्यायालय को स्वत: संज्ञान लेने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप जनहित याचिका की प्रकृति में वर्तमान रिट याचिका का पंजीकरण हुआ है।“

    अदालत ने पूर्व में डॉ. कमल किशोर सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार को न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था, जो राज्य में पुलिस स्टेशनों के बुनियादी ढांचे के संबंध में स्वत: संज्ञान जनहित याचिका (पीआईएल) में उठाए गए मुद्दों की प्रकृति के आलोक में था।

    डॉ. सिंह ने इस महीने की शुरुआत में अधिसूचित पुलिस स्टेशनों की संख्या, अपने स्वयं के भवनों वाले ऐसे पुलिस स्टेशनों की संख्या और किराए के परिसरों में संचालित ऐसे पुलिस स्टेशनों की संख्या का विवरण देते हुए एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में ऐसे पुलिस थानों की सूची भी शामिल है जो अब काम नहीं कर रहे हैं।

    रिपोर्ट को देखने के बाद, अदालत ने कहा,

    "14.02.2023 को कार्य की स्थिति के संबंध में उक्त रिपोर्ट में बताए गए आंकड़ों से सामने आए तथ्य स्पष्ट हैं। उक्त आंकड़ों से विदित होता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक स्वीकृत कुल 438 कार्यों में से 35 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। स्वीकृत कुल कार्य में से पूर्ण किए गए कार्य का प्रतिशत लगभग 15.19 प्रतिशत की सीमा तक कम है।"

    इसमें आगे कहा गया है,

    ''वित्तीय वर्ष 2021-22 में 156 कार्यों की स्वीकृति दी गई थी. चार्ट से आसानी से पता चल सकता है कि उक्त 156 कार्यों के संबंध में जमीनी स्तर पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह 2022-23 में 152 कुल कार्य स्वीकृत किए गए। कार्य की प्रगति शून्य है, जिसका अर्थ है कि निविदा प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है।"

    पीठ को यह भी बताया गया कि बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (BPBCC) जनशक्ति और अन्य मुद्दों के संदर्भ में अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण राज्य में पुलिस थानों या पुलिस चौकियों के निर्माण के कार्य को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में असमर्थ है। डॉ. सिंह ने बीपीबीसीसी के अधिकारियों से चर्चा के आधार पर कोर्ट को बताया कि बीपीबीसीसी में चीफ इंजीनियर का पद काफी समय से खाली है।

    खंडपीठ ने कहा कि पुलिस थानों/पुलिस चौकियों के लिए भवनों के निर्माण का अत्यधिक महत्व है और राज्य के उत्तरदाताओं द्वारा इसे इस तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता है जैसे अब तक इसकी अनदेखी की गई है।

    पीठ ने निर्देश दिया,

    "तदनुसार, हम बिहार राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि बीपीबीसीसी में मुख्य अभियंता रैंक के एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाए, और किसी भी स्थिति में आज से एक सप्ताह से अधिक न हो।"

    अदालत ने कहा कि बीपीबीसीसी के पास उपलब्ध बुनियादी ढांचे की भारी कमी को देखते हुए, जिसने बिहार राज्य में पुलिस स्टेशनों / पुलिस चौकियों के भवनों के निर्माण में काफी हद तक बाधा उत्पन्न की है, यह सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार को सक्रिय रूप से समन्वय करने का निर्देश देता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस थानों/पुलिस चौकियों के भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए।

    बिहार राज्य में पर्याप्त पुलिस स्टेशनों का तेजी से निर्माण सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन करते हुए पीठ ने कहा कि समिति आधुनिक मॉडल पुलिस स्टेशन भवनों के मानक के संबंध में डॉ. सिंह द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने के लिए बाध्य होगी।

    आदेश के अनुसार समिति का गठन निम्नानुसार होगा:

    (i) विकास आयुक्त, बिहार;

    (ii) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार;

    (iii) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बीपीबीसीसी; और

    (iv) सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार।"

    अदालत ने आदेश में आगे कहा,

    "पुलिस स्टेशनों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए फंड उपलब्ध कराने के संबंध में, हम पुलिस महानिदेशक, बिहार को वित्त विभाग, बिहार सरकार के साथ मामले को उठाने और फंड की मंजूरी के बाद, व्यय के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश देते हैं ताकि बिहार पुलिस नियमावली के नियम 74 के तहत आवश्यकता को पूरा करें।”

    Case Title: Based on Hon’ble Court’s Order dt. 06.04.2022 passed in Cr. Misc. No.25431/2021 vs. State Of Bihar Civil Writ Jurisdiction Case No.7622 of 2022

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