नशे में धुत चालक के कारण दुर्घटना होने पर यात्री पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है : मद्रास हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

5 Aug 2022 9:48 AM GMT

  • नशे में धुत चालक के कारण दुर्घटना होने पर यात्री पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है : मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि नशे में धुत चालक के कारण हुई मोटर दुर्घटना में शामिल वाहन में सह-यात्री पर आईपीसी की धारा 304 (ii) के तहत उकसाने और गैर इरादतन हत्या के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

    जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने माना कि सह-यात्री केवल यह दावा करके दायित्व से बच नहीं सकते कि वे केवल यात्री सीट पर बैठे थे और पहियों के पीछे नहीं थे।

    अदालत ने ये कहते हुए एक डॉक्टर की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी, जिसमें उसे मामले से आरोपमुक्त करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था।

    "इस संशोधन में कोई योग्यता नहीं है और यह पता चलता है कि इन सभी तीन अभियुक्त व्यक्तियों पर एक समान आपराधिक दायित्व है, जो कठोर घंटों में यात्रा पर निकले थे, ऊपर वर्णित तरीके से, सिर्फ इसलिए कि, एक व्यक्ति पहिए पर था और अन्य व्यक्ति यात्री सीटों पर बैठे थे, किसी भी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है और यह केवल आईपीसी की धारा 304 (ii) और धारा 109 के साथ पठित धारा 304 (ii) आईपीसी में अंतर करता है, इसलिए, आपराधिक संशोधन याचिका खारिज की जाती है।"

    वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन का मामला यह था कि वह, दो अन्य लोगों के साथ, तड़के एक कार में यात्रा कर रही थी, जब वाहन अनियंत्रित होकर तीन राहगीरों से टकरा गया, जिससे वे तुरंत मारे गए और कुछ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

    याचिकाकर्ता का भाई, जो कार चला रहा था (प्रथम आरोपी) पर धारा 304(ii) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था, जबकि याचिकाकर्ता और अन्य सह-यात्री पर भारतीय दंड संहिता के 109 के साथ पठित धारा 304 (ii) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

    याचिकाकर्ता ने आपराधिक कार्यवाही को दो आधारों पर चुनौती दी थी। सबसे पहले, दुर्घटना के समय वह नशे की हालत में नहीं थी और मेडिकल जांच से इसकी पुष्टि हो गई थी। दूसरे, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि याचिकाकर्ता को चालक की नशे की स्थिति के बारे में जानकारी थी।

    कुलवंत सिंह उर्फ कुलबंश सिंह बनाम बिहार राज्य (2007) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह तर्क देने के लिए भरोसा रखा गया था कि नकारात्मक कार्य, यानी नशे की हालत में गाड़ी चलाने से आरोपी को नहीं रोकना भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत उकसाने की परिभाषा के भीतर नहीं आ सकता है और इसलिए, याचिकाकर्ता आरोपमुक्त होने की हकदार थी।

    कोर्ट ने हालांकि नोट किया कि याचिकाकर्ता ने दरवाजा खोलने और कार की आगे की सीट पर बैठने और इस तरह यात्रा में भाग लेने में "सकारात्मक कार्य" किया था। क्या यह सकारात्मक कार्य चालक को शराब के नशे में गाड़ी चलाने के लिए उकसाने जैसा होगा, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। इस मामले में पक्षकार रात की सैर पर जा रहे थे जो उकसाने जैसा होगा।

    इस मामले में, समय 3.30 बजे थे, और घटना की जगह समुद्र तट के पास है और इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति कार में पार्टी के बाद समुद्र तट पर टहलने के लिए देर रात तक नशे की हालत में व्यक्ति से जुड़ता है जो अपने आप में नशे की हालत में वाहन चलाने के लिए व्यक्ति को उकसाने का एक सकारात्मक कार्य है और नशे में ड्राइविंग के कारण होने वाले परिणामों को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 111 और 113 के तहत कवर किया जाएगा।

    इस तर्क के संबंध में कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि याचिकाकर्ता को चालक की नशे की स्थिति का ज्ञान था, अदालत ने इसे अस्थिर माना। गंभीर संदेह था कि याचिकाकर्ता को ज्ञान था। इसके अलावा, इस स्तर पर, जब याचिकाकर्ता आरोपमुक्त करने की मांग कर रही थी, वह इस तरह के दावे नहीं कर सकती थी।

    इस प्रकार, अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया और उसके आरोपमुक्त होने को खारिज करने के आदेश को बरकरार रखा।

    केस: डॉ लक्ष्मी बनाम राज्य

    केस नंबर: सीआरएल आरसी नंबर 410/ 2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Mad) 335

    याचिकाकर्ता के वकील: आर जॉन सत्यन

    प्रतिवादी के लिए वकील: एस विनोद कुमार सरकारी वकील (आपराधिक पक्ष)

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