आंशिक संपत्ति खरीदार को पूरे परिसर की बिजली का बकाया भुगतान करने की आवश्यकता नहीं; बकाया राशि का उचित बंटवारा न करना भेदभावपूर्ण: कर्नाटक हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

13 July 2021 10:31 AM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने हाल ही में गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड को एक नीलामी खरीदार से पूरे परिसर की बिजली का बकाया वसूली करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जिसने परिसर का केवल एक हिस्सा खरीदा है।

    न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित और न्यायमूर्ति प्रदीप सिंह येरूर की खंडपीठ ने ओपीजी पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि,

    "आखिरकार, दायित्व के विभाजन का आनुपातिकता के सिद्धांत के साथ एक संबंध है क्योंकि किसी दिए गए परिस्थिति में गैर-विभाजन एक परिप्रेक्ष्य उपभोक्ता के लिए अन्यायपूर्ण और अनुचित हो सकता है, जो बकाया के लिए संपूर्ण दायित्व को वहन करने के लिए बनाया गया है; कोई विपरीत- आपूर्ति शर्तों में सांकेतिक प्रावधान हमारे संज्ञान में लाया गया है।"

    आगे कहा गया कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम बनाम डीवीएस स्टील्स एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, (2009)1 एससीसी 210 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। क्या ऐसा होना चाहिए, याचिकाकर्ता बकाया के लिए दायित्व का विभाजन की मांग करने में न्यायसंगत से अधिक है। हालांकि इस पूरे पहलू की प्रतिवादियों द्वारा स्वयं नए सिरे से जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि मूलभूत तथ्यों को उनके पास जमा फाइलों से पता लगाया जाना है और वे यहां बोर्ड के रिकॉर्ड पर आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

    कंपनी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस खन्नूर ने तर्क दिया कि पूर्वाधिकारी ने उस परिसर में इंस्टालेशन प्राप्त किया है जो सभी विज्ञापन-मापा लगभग 800 एकड़ में है और याचिकाकर्ता ने इसमें से केवल 15% यानी 119 एकड़ और 62 सेंट खरीदा है। 21.63 करोड़ रुपये यानी पूरे बकाया का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

    याचिकाकर्ता ने विद्युत आपूर्ति कंपनी को विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति के लिए दिनांक 11.05.2011 को आवेदन किया। 19.05.2011 को दूसरे प्रतिवादी ने जवाब दिया कि संपत्ति के पूर्व मालिक के पास 400 KVA में 110 KVA की बिजली आपूर्ति है और 17.36 करोड़ (अब लगभग दोगुना) रुपये बकाया का भुगतान न करने के लिए 06.05.2010 को आपूर्ति काट दी गई। इसलिए, जब तक बकाया का भुगतान नहीं होता है तब तक बिजली की आपूर्ति स्वीकृत नहीं की जा सकती। रिट याचिका में उक्त उत्तर के लिए याचिकाकर्ता की चुनौती, एकल न्यायाधीश द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद अपील की गई।

    याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि सार्वजनिक नीलामी की तिथि पर उसके पास बकाया राशि और पूर्ववर्ती मालिक द्वारा शुरू किए गए अदालती मामलों के बारे में जानने का कोई साधन नहीं था, इसलिए इसे वैकल्पिक रूप से उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

    अदालत ने यह कहकर प्रस्तुतीकरण को ठुकरा दिया कि,

    "पूर्व मालिक की देनदारी का सवाल अदालतों में चल रहा है जो याचिकाकर्ता के बचाव में नहीं आता है, जो वास्तव में एक निगमित कंपनी है जिसने करोड़ों रुपये में चल रही कीमत पर संपत्ति खरीदी है। संभवतः जो बिजली आपूर्ति शुल्क और ऐसे अन्य शुल्कों के बकाया के बारे में जान सकते थे, जो करोड़ों रुपये में थे। इसलिए याचिकाकर्ता कंपनी इस तरह की 'संभावित देनदारियों' की अनदेखी नहीं कर सकती है। अगर यह एक गरीब किसान का मामला होता, तो शायद विचार बहुत अलग होते।"

    अदालत ने प्रतिवादियों को नए सिरे से विचार करने और सभी हितधारकों को सुनने के बाद निर्णय लेने का निर्देश दिया, जैसा कि चार सप्ताह के भीतर बकाया राशि के बंटवारे के बारे में है और इसके बाद अगले चार सप्ताह के भीतर बिजली आपूर्ति के लिए आवेदन पर विचार करें। कोर्ट ने कहा कि उक्त निर्णय की शर्तों के अनुसार इस संबंध में सभी तर्कों को खुला रखा जाता है और अन्य सभी पहलुओं में एकल न्यायाधीश का आदेश यथावत रखा जाता है।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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