'6 चश्मदीद गवाहों की तोते जैसी गवाही, मानवीय रूप से असंभव': बॉम्बे हाईकोर्ट ने मर्डर केस में 20 लोगों को बरी किया
LiveLaw News Network
10 Feb 2022 10:07 AM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court), नागपुर बेंच ने सभी अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही एक समान और तोते जैसी होने का हवाला देते हुए, इसे "मानवीय रूप से असंभव" बताते हुए मर्डर केस में 20 लोगों को बरी कर दिया है।
जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला की खंडपीठ ने जजमेंट में कहा,
"यह विश्वास करना मुश्किल है कि छह चश्मदीद गवाहों ने प्रत्येक मिनट के विवरण के साथ एक समान तरीके से बयान दिया। हमारी राय में, यह मानवीय रूप से असंभव है। एक भी स्वतंत्र गवाह (पुलिस और चिकित्सा गवाह को छोड़कर) की जांच नहीं की गई, भले ही ऐसा न हो कि घटना अलगाव में या देर रात के दौरान हुई।"
अदालत ने यह भी देखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ित खुद का बचाव करने के बजाय यह देख रहे थे कि कौन किस पर और किस हथियार से शरीर के किस अंग पर हमला कर रहा है।
कोर्ट ने कहा,
"यह अभियोजन द्वारा गढ़ी गई एक असंभव कहानी है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अगर यह एक गवाह का इस तरह के सूक्ष्म विवरण के साथ बयान देने का मामला होता, तो यह माना जा सकता है कि उसे चीजों को देखने और उसे याद करने की क्षमता को असाधारण माना जाता है, लेकिन यहां घायल गवाहों सहित छह गवाहों का मामला है।"
यह घटना महाराष्ट्र के वाशिम जिले में 18 मार्च, 2014 को शाम करीब 4 बजे हुई थी। इस दिन होली का त्योहार मनाया जा रहा था। आरोपियों को अगस्त 2018 में सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया था और आईपीसी की धारा 149 के साथ पठित 302, 307, 147 और 148 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
एक देवीदास अपने दो बेटों अविनाश और मुकेश के साथ, अपने बड़े भाई के घर अपनी मां का आशीर्वाद लेने गया था, जब एक आरोपी वहां डीजे संगीत बजा रहा था। अविनाश ने अपनी दादी की अस्वस्थता का हवाला देते हुए उसे संगीत बजाना बंद करने के लिए कहा। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई और आखिरकार संगीत बंद हो गया।
हालांकि, जब तीनों वहां से जा रहे थे, तो उन पर लोहे के पाइप और लकड़ी के तख्तों से हमला किया गया, जिससे तीनों घायल हो गए। उसी दिन बाद में अविनाश की मृत्यु हो गई।
ट्रायल कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलें दर्ज कीं कि महत्वपूर्ण गवाहों के संस्करण समान हैं, लेकिन यह देखा गया कि केवल इस आधार पर बयानों को खारिज नहीं किया जा सकता है; यह देखते हुए कि यह नहीं कहा जा सकता कि गवाहों को सीखाया गया है।
मुकदमे के दौरान सभी 29 गवाहों से पूछताछ की गई जिसमें तीन घायल व्यक्ति और तीन प्रत्यक्षदर्शी शामिल थे - जिन्हें स्टार गवाह कहा जाता है। निचली अदालत ने कुल 23 आरोपियों में से 20 को दोषी ठहराया था।
हालांकि हाईकोर्ट ने इस फैसले को गलत करार दिया।
हाईकोर्ट ने कहा,
"ट्रायल कोर्ट ने इस बात पर विचार नहीं किया कि इन गवाहों के लिए अलग-अलग जगह से चीजों को एक ही तरीके से देखना कैसे संभव हो सकता है। साथ ही, उन्होंने पुलिस को सभी 23 आरोपियों के नाम के साथ उनके द्वारा निभाई गई भूमिका, हथियारों की प्रकृति और चोटों जैसे सूक्ष्म विवरण के साथ कैसे सूचित किया। उन्होंने घटना के तुरंत बाद नहीं, बल्कि कुछ दिनों के बाद गवाही दी। निचली अदालत को याचिकाकर्ताओं के इस मूल बचाव से उचित रूप से निपटना चाहिए था।"
केस का शीर्षक: कोमल बाबूसिंह अडे एंड अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य
प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (बीओएम) 34
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