पैरोल | अपराधियों को समाज के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता: दिल्ली हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
30 April 2022 1:17 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पैरोल प्रदान करते समय मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि दोषियों को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दों को हल करने का अवसर मिल सके और अपराधियों को समाज के संबंध में प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने यह भी कहा कि पैरोल राज्य द्वारा दी गई राहत है, जो ऐसे कैदियों के पुनर्वास के लिए एक लंबा रास्ता तय करती है। इसलिए यह अंततः समाज की भलाई के लिए लक्षित हैं और इसलिए, सार्वजनिक हित में हैं।
आगे यह कहते हुए कि पैरोल आम तौर पर कुछ शर्तों में दी जाती है और बनाए गए दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती है, कोर्ट ने कहा:
"यह ध्यान रखना उचित है कि सबसे महत्वपूर्ण आधार जिस पर पैरोल दी गई है वह पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को बनाए रखना है ताकि अपराधी अपने पारिवारिक और सामाजिक संपर्कों को बनाए रखने में सक्षम हो। इस तरह मानवतावादी दृष्टिकोण को दर्ज करने की आवश्यकता है। अपराधियों को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दों को हल करने और अपराधियों को समाज के संबंध में प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर देता है।"
अदालत याचिकाकर्ता को तीन महीने की अवधि के लिए पैरोल पर रिहा करने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ता हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
याचिकाकर्ता ने बिना किसी छूट के लगभग 10 साल और 10 महीने की कैद की सजा काट ली है। 5 मई, 2020 तक लगभग 01 वर्ष 07 महीने और 11 दिनों की छूट भी अर्जित की है।
कोर्ट ने नोट किया,
"पैरोल या फरलॉ देते समय दो प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। एक तरफ अपराधी को सुधारने और दूसरी ओर सार्वजनिक उद्देश्य और समाज के हितों को सुप्रीम कोर्ट ने असफाक बनाम राजस्थान राज्य, (2017) 15 एससीसी 55 मामले में देखा है।"
न्यायालय ने नियम 1210 उप नियम (द्वितीय) दिल्ली जेल नियम 2018 का उल्लेख किया जो यह प्रावधान करता है कि एक कैदी का आचरण जिसे जेल अपराध के लिए बड़ी सजा दी गई है, आवेदन की तारीख से पिछले दो वर्षों के लिए समान रूप से अच्छा होना चाहिए था। पैरोल और कैदी का आचरण जिसे मामूली सजा दी गई है या किसी जेल अपराध के लिए कोई सजा नहीं दी गई है, आवेदन की तारीख से पिछले एक वर्ष के लिए समान रूप से अच्छा होना चाहिए।
कोर्ट ने कहा,
"वर्तमान मामले में माना जाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पिछले तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है। याचिकाकर्ता को लगभग तीन साल पहले 25.04.2019 को जेल की सजा दी गई थी। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 12.08 .2021 एसपी, शाहजानपुर, यूपी के कार्यालय से प्राप्त भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल लाने में असमर्थ है।"
अदालत ने इस प्रकार कहा कि याचिकाकर्ता पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए पैरोल की हकदार है। तदनुसार, याचिकाकर्ता को जेल अधीक्षक की संतुष्टि के अनुसार समान राशि में एक जमानत के साथ 25,000 रुपये की राशि में व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर चार सप्ताह की अवधि के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया।
केस शीर्षक: शादाब बनाम राज्य
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 383
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