महामारी के कारण शिक्षा रोकना सही नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा

LiveLaw News Network

6 Feb 2021 9:13 AM IST

  • महामारी के कारण शिक्षा रोकना सही नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने (गुरुवार) राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया कि स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति में सुधार होना चाहिए। बिना शिक्षा के देश प्रगति नहीं कर पाएगा।

    न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न और न्यायमूर्ति एमजी उमा की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के माध्यम से संबंधित कक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों की उपस्थिति को विद्यागामा मोड और शारीरिक कक्षाओं के माध्यम से और आंगनवाड़ी से एलकेजी में छात्रों के नामांकन के लिए कहा कि, "एक बार सभी लोग सोचें कि यदि हम स्कूल नहीं जाते तो! गांवों के अपने बच्चों के बारे में सोचें। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही हम थोड़े कम पैरों पर खड़े हों, तो भी ठीक है, लेकिन शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।" आगे कहा गया कि "महामारी के परिणामस्वरूप शिक्षा को बंद नहीं करना चाहिए।"

    सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि जहां तक कक्षा 9 से 12 के मानक हैं नियमित कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों की उपस्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अधिक ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं जारी हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि 6 वीं से 8 वीं कक्षा के लिए विद्यागामा के माध्यम से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। कक्षा I से V के लिए स्कूल खोलने के लिए विशेषज्ञ की राय का इंतजार है। जिस पर पीठ ने कहा कि "यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ये कक्षाएं सभी Covid-19 सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए जारी रखे जाएं।"

    कोर्ट, विद्यागामा के माध्यम से कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक की कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की उपस्थिति की रिर्पोट बनाई गई और नोट किया कि " जिले में उपस्थिति का प्रतिशत, बहुत कम है।"

    आगे कहा गया कि,

    "ज्यादातर बच्चे स्कूलों में भाग नहीं ले रहे हैं। एक सर्वेक्षण करें और पता करें कि बच्चे स्कूल में क्यों नहीं भाग ले रहे हैं, क्या वे काम कर रहे हैं, क्या उनकी तस्करी हुई है या वे शादीशुदा हैं?"

    कहा गया कि,

    "हालांकि यह रिपोर्ट 12 जनवरी की है, लेकिन ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे कि 6 वीं से 8 वीं कक्षा तक के छात्रों को विद्यागामा के माध्यम से कक्षा में उपस्थिति में सुधार करना होगा।"

    अक्टूबर 2020 में निलंबित की गई विद्यागामा कक्षाएं 1 जनवरी से फिर से शुरू कर दी गईं, जो अदालत के निर्देशों के अनुसार थीं। अदालत को सौंपी गई उपस्थिति रिपोर्ट के अनुसार बीदर जिले में उपस्थिति प्रतिशत लगभग 4 प्रतिशत था। यह कालाबुरागी में 12.02 फीसदी, रायचूर में 13.69 फीसदी, यदगीर में 10.45 फीसदी और बेंगलुरु दक्षिण में 12.06 फीसदी है। राज्य में विद्यागामा के माध्यम से कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों का औसत प्रतिशत केवल 22.31 प्रतिशत है। सरकारी अधिवक्ताओं ने केवल 12 दिन बाद विद्यागामा कक्षाएं शुरू करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह संदेश दिया कि समय के साथ उपस्थिति में सुधार होगा।

    पीठ ने फिर निर्देश दिया कि,

    "हम निर्देश देते हैं कि उत्तरदाताओं को 1 मार्च 2021 तक विद्यागामा के माध्यम से छात्रों की उपस्थिति के प्रतिशत के संबंध में रिपोर्ट देनी होगी। यह पता लगाने के लिए कि सुनवाई की अगली तारीख तक, क्या उक्त स्थिति रिपोर्ट में सुधार आया है।"

    पीठ ने उपस्थिति रिपोर्ट पर गौर किया। जहां तक कि दसवीं कक्षा के छात्रों की उपस्थिति का संबंध है, जो केवल 47 प्रतिशत ही है। पीठ ने कहा कि "इसका तात्पर्य यह है कि अधिकांश छात्र कक्षाओं में भाग नहीं ले रहे हैं। नामांकन की तुलना में दसवीं कक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का प्रतिशत उम्मीद से कम है। यह निर्देश दिया कि जिला स्तर पर 10 वीं के छात्रों की उपस्थिति के प्रतिशत के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।"

    राज्य सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि 12 जनवरी को, राज्य में केवल 52,579 छात्रों ने आंगनवाड़ी से एलकेजी कक्षाओं में दाखिला लिया है। जिस पर पीठ ने कहा "कुछ जिलों जैसे यादगीर, उत्तरा कन्नड़, दावेंगेरे, मांड्या, रामनगर, चामराजनगर में नामांकन बहुत कम दिखाई देता है।" आगे कहा गया है, "हम चाहते हैं कि आंगनवाड़ी के बच्चे स्कूल आएं। क्योंकि, एक बार जब वे स्कूल आना बंद कर देते हैं तो वे शिक्षा से बाहर हो जाते हैं।"

    कोर्ट ने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी से नियमित स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए अकादमिक वर्ष 2020-21 के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में उत्तरदाताओं को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अलावा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए छात्रों के नामांकन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

    ए. संजीव नरेन, अरविंद नरेन और मुरली मोहन द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया गया। दलील में कहा गया है कि याचिका में कहा गया है कि ऑनलाइन कक्षाओं को फिर से शुरू करने से पहले स्कूली बच्चों को उत्तरदाता द्वारा पर्याप्त ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध नहीं कराना, बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार, 2009 (RTE एक्ट) के प्रावधानों के साथ अनुच्छेद 21-ए का उल्लंघन है। बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम, 2010 (RTE नियम) को कर्नाटक के बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम, 2012 (कर्नाटक आरटीई नियम) के साथ पढ़ें। यह वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्कूली बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के लिए कम लागत वाले लैपटॉप, टैबलेट और किसी भी अन्य डिजिटल संसाधनों की खरीद और वितरण सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश देता है।

    मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।


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