पहाड़ेश्वर महादेव मंदिर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित अतिक्रमण के खिलाफ एसडीओ को प्रतिनिधित्व तय करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

27 April 2022 7:49 AM GMT

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    राजस्थान हाईकोर्ट ने बाड़मेर जिले के पहाड़ेश्वर महादेव मंदिर में कथित अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के खिलाफ क्षेत्र के संबंधित उपमंडल अधिकारी (एसडीओ) को उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले अभ्यावेदन पर गौर करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस विनोद कुमार भरवानी और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव, देवस्थान विभाग को अभ्यावेदन दाखिल करके अपनी शिकायतों को सही ठहराने के लिए गलत तथ्य दे रहा है और इस तरह एक समर्पित प्रतिनिधित्व संबंधित अनुमंडल अधिकारी (एसडीओ) को संबोधित नहीं कर रहा है।

    याचिकाकर्ता विक्रम सिंह ने डोली मंदिर श्री महादेव जी (पहाड़ेश्वर महादेव) लुद्रदा, तहसील सिवाना, जिला बाड़मेर का भक्त होने का दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया और दतनारायण गिरि बाबा-प्रतिवादी नंबर चार को मंदिर में कोई नया निर्माण करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की। साथ ही परिसर और मंदिर के ऐतिहासिक प्रवेश द्वार सहित मंदिर परिसर के किसी भी मौजूदा निर्माण को हटाने, ध्वस्त करने, नष्ट करने के लिए उसे रोकने की मांग की गई।

    अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को संबंधित एसडीओ को आवेदन दिया जाए, जो इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 7.12.2009 के आलोक में शीघ्रता से विचार करेंगे।

    रिट याचिका का निपटारा करते हुए बेंच ने कहा,

    "रिट याचिका के साथ दायर दस्तावेजों का अवलोकन इंगित करता है कि याचिकाकर्ता ने आज तक उपरोक्त दिशानिर्देशों के आलोक में संबंधित एसडीओ को प्रतिनिधित्व को संबोधित नहीं किया है। इसके बजाय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर और प्रधान सचिव, देवस्थान विभाग को संबोधित किया है। जाहिर तौर पर याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों को सही ठहराने के लिए गलत तर्क दे रहा है। उसे संबंधित एसडीओ को आवेदन देना चाहिए, जो उस पर तेजी से उल्लिखित दिशानिर्देशों के आलोक में विचार करेंगे।"

    याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले उसने राज्य सरकार को एक विस्तृत आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

    उपरोक्त के अलावा, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतें भी मांगी गई:

    1. राजस्व अधिकारियों को भूमि से अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटाने के लिए निर्देश दिए जाएं।

    2. अनुमंडल पदाधिकारी को प्रतिवादी नंबर चार के अवैध कब्जे से श्री पहाड़ेश्वर महादेव जी के मंदिर परिसर को खाली करने का निर्देश दिया जाए।

    3. एसडीओ को आगे मंदिर, देवता और मंदिर की भूमि के प्रबंधन की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए जाए।

    याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट मोती सिंह ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार ने ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए दिनांक 07.12.2009 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं और संबंधित एसडीओ को दिशानिर्देशों के अंतर्गत आने वाले मामलों को देखने के लिए समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

    केस शीर्षक: डोली मंदिर श्री महादेव जी (पहाड़ेश्वर महादेव), लुद्रदा तहसील सिवाना, जिला बाड़मेर अपने भक्त श्री विक्रम सिंह बनाम जिला कलेक्टर, बाड़मेर एवं अन्य के माध्यम से।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 149

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