ऑक्सीजन की कमीः पटना हाईकोर्ट ने सरकार को एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया; आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता पर रिपोर्ट मांगी

LiveLaw News Network

23 April 2021 9:31 AM GMT

  • ऑक्सीजन की कमीः पटना हाईकोर्ट ने सरकार को एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया; आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता पर रिपोर्ट मांगी

    पटना हाईकोर्ट ने राज्य में ऑक्सीजन की कमी के बारे में गंभीरता से विचार किया, जो COVID-19 रोगियों के उपचार के लिए एक आवश्यक चिकित्सा सुविधा है।

    जस्टिस सीएस सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने राज्य के अधिकारियों को ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया हैं। इस पर राज्य के जवाबदाताओं ने विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के तरीके को कोर्ट के समक्ष पेश किया है।

    कथित तौर पर COVID-19 अस्पतालों में ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण न्यायालय के एक अधिकारी के निधन को लेकर यह मामला सामने आया है।

    खंडपीठ को बताया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जीवनरक्षक दवा यानी रेमडेसिवीर और ओरल टैबलेट फेविपिरविर की कमी के कारण अस्पताल नए गंभीर रोगियों को एडमिट नहीं कर रहे हैं और उच्च केंद्रों पर जाने के लिए महत्वपूर्ण देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों को पहले से ही निर्देशित कर रहा है।

    स्थिति को भयावह बताते हुए डिवीजन बेंच ने भारत के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को केंद्र सरकार से निर्देश लेने के लिए कहा है कि बिहार राज्य के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की उचित और प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या तत्काल और प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं।

    बेंच ने कहा,

    "कोर्ट ने उपलब्धता की एक विशद तस्वीर और तरीके का वर्णन किया है, जिसमें राज्य-उत्तरदाताओं ने विभिन्न DCHCs और DCH को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की योजना बनाई है, ताकि विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की अनुपलब्धता से संबंधित मुख्य मुद्दों में से एक को संबोधित किया जा सके। इसके साथ ही निजी अस्पतालों, जिनमें गंभीर परिणाम COVID रोगियों के इलाज के लिए हैं, को भी शामिल किया जा सके।''

    इसमें बिहार के राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार भी हैं, जो प्रभावी कदमों के संबंध में सरकार से विस्तृत निर्देश प्राप्त करने और ऑक्सीजन की तीव्र कमी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए प्रस्तावित हैं।

    बेंच ने आदेश दिया,

    "स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी जाए, जिसमें स्पष्ट रूप से विभिन्न CCCs, DCHCs और DCHs में COVID-19 रोगियों के लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या की स्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, जो बिस्तरों की संख्या दिखा रहे हैं, जो ऑक्सीजन से लैस हैं। इसके साथ ही ईसीयू बेड और उपलब्ध वेंटिलेटर्स की संख्या और इस तरह के बेड की संख्या को किस सीमा तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है, यह भी बताया जाए।

    अन्य बातों के साथ कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

    राज्य में RT PCR टेस्ट की दर में काफी वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार और राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी को बताए गए अंतराल पर गौर करने और एम्स, पटना के निदेशक और सचिव की संयुक्त रिपोर्ट में दिए गए अन्य DCHCs और DCHs में भी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए BHRC सुझावों की आवश्यकता है।

    केस का शीर्षक: शिवानी कौशिक बनाम भारत सरकार और अन्य।

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