ऑर्डर VI रूल 17 सीपीसी- पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मुकदमे को खारिज करने के बाद याचिकाओं में संशोधन की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज किया
Brij Nandan
8 Nov 2022 11:54 AM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी और निचली अपीलीय अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत उसने वाद खारिज होने के बाद आदेश VI नियम 17 सीपीसी के तहत प्रतिवादी/वादी के आवेदन को वादी में संशोधन के लिए अनुमति दी थी।
यह माना गया कि सीपीसी के आदेश VI नियम 17 में विशेष रूप से प्रावधान है कि सुनवाई शुरू होने के बाद दलीलों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब तक कि अदालत यह निष्कर्ष नहीं निकालती कि उचित परिश्रम के बावजूद, पक्ष पहले मामले को नहीं उठा सकते थे।
जस्टिस जयश्री ठाकुर की पीठ ने आगे कहा कि संशोधन केवल इस आधार पर मांगा गया है कि निगरानी के कारण वाद में सूट संपत्ति को ठीक से समझाया नहीं जा सकता है, निचली अपीलीय न्यायालय के लिए संशोधन की अनुमति देने का कोई आधार नहीं है।
अदालत एक ऐसे मामले से निपट रही थी जहां प्रतिवादी/वादी ने सूट संपत्ति के कब्जे के लिए और कथित संपत्ति के अवैध उपयोग और कब्जे के लिए आरोपों की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया था। मुकदमे को निचली अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादी जमीन पर प्रतिवादी के कब्जे को साबित करने में विफल रहा है। जहां तक कब्जे के प्रश्न का संबंध था, वादी प्रतिवादी के कब्जे में कथित रूप से किसी साइट योजना को साबित करने में विफल रहा।
बाद में, प्रतिवादी / वादी ने इस आधार पर वाद में संशोधन की मांग करते हुए आवेदन दायर किया कि वाद की संपत्ति की सीमाओं को निरीक्षण के कारण ठीक से समझाया नहीं जा सका।
निचली अपीलीय अदालत ने उक्त संशोधन की अनुमति देते हुए कहा कि मांगा गया संशोधन केवल व्याख्यात्मक था जो न्यायालय को सही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करेगा। इसे प्रासंगिक और प्रामाणिक भी माना गया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे को खारिज करने के बाद संशोधन की मांग की जा रही है, वह भी बर्खास्तगी के आदेश में ट्रायल द्वारा बताई गई कमी को ठीक करने के लिए। इस प्रकार, यह माना गया कि इस तरह के संशोधन की अनुमति देना केवल सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के प्रावधानों का दुरुपयोग होगा।
केस टाइटल: परमजीत सिंह बनाम पंजाब वक्फ बोर्ड, चंडीगढ़
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