जेलों में भीड़भाड़: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मानसिक रूप से बीमार कैदियों और गैर-कार्यात्मक जेल प्रशासनिक निकायों की स्थिति पर राज्य सरकार से जवाब मांगा
LiveLaw News Network
21 Jan 2022 6:52 PM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इस हलफनामे में जेलों में भीड़भाड़, कैदियों द्वारा सामना की जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य समस्याए और निकायों के काम न करने और दाखिल करने से संबंधित मुद्दे से संबंधित चिंताओं पर जवाब देने के लिए कहा।
अदालत ने इस हलफनामे को सुनवाई की अगली तारीख से पहले दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई सात मार्च को होगी।
चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की एक खंडपीठ एक स्वः संज्ञान मामले पर फैसला सुना रही थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में जारी एक निर्देश के अनुसार स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया था: 1382 जेलों में अमानवीय स्थिति का मामला। इसमें जेलों में भीड़भाड़ से संबंधित मामलों से उसी तरह से निपटने के लिए कहा गया है जिस तरह से मानसिक रूप से बीमार कैदियों (टीआईपी) से निपटने की आवश्यकता है।
इससे पहले, कोर्ट ने आठ जनवरी, 2021 के आदेश के जरिए राज्य सरकार को 33 गंभीर रूप से बीमार कैदियों (9 अक्टूबर, 2020 के अपने हलफनामे में पहचाने गए) को उनके परिजनों को सौंपने का निर्देश दिया था ताकि उनकी देखभाल की जा सके और उन्हें उचित आराम दिया जा सके।
बेंच ने शुक्रवार को उसी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दायर एक स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया। पीठ को एडवोकेट जनरल एसएन मुखर्जी ने सूचित किया कि 10 जनवरी, 2022 तक चिन्हित 33 अंतिम रूप से बीमार कैदियों में से दो कैदियों को छोड़कर सभी को कारावास से रिहा कर दिया गया। उनमें से एक गृह कारावास की सजा के लिए तैयार नहीं है और दूसरे को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश के अनुसार रिहा नहीं किया गया है।
हालांकि, बेंच ने कहा कि दायर की गई रिपोर्ट एक हलफनामे के रूप में नहीं है। इस प्रकार एजी को सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
कार्यवाही के दौरान, हस्तक्षेप करने वाले एनजीओ के वकील ने बेंच को अवगत कराया कि राज्य सरकार के सबमिशन के विपरीत केवल 16 टर्मिनली बीमार कैदियों को रिहा किया गया। उन्होंने कहा कि बाकी कैदी अभी भी जेलों में बंद हैं। इसके अलावा, एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता जोवेरिया सब्बा ने कहा कि आरटीआई आवेदनों के जवाबों के अनुसार, यह नोट किया गया कि 16 मानसिक रूप से बीमार कैदी अभी भी सुधार गृहों में बंद हैं।
तदनुसार, न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य भर की जेलों में बंद मानसिक रूप से बीमार कैदियों की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए एक नई कवायद शुरू करने और सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस संबंध में एक नई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने आगे संबंधित वकीलों को निर्देश दिया कि वे जो भी जानकारी एकत्र करें, वे तत्काल मामले में एमिक्स क्यूरी सब्यसाची चटर्जी की वकालत करें। एमिक्स क्यूरी को इसे विधिवत संकलित कर महाधिवक्ता को भेजने का निर्देश दिया गया।
इसके अलावा, हस्तक्षेपकर्ता एनजीओ के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि मालदा में संबंधित जेल में केवल 300 कैदी ही रह सकते हैं। वर्तमान में इस जेल में लगभग 1100 कैदी बंद हैं।
पीठ ने उठाई गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए महाधिवक्ता को इस मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया।
केस का शीर्षक: कोर्ट ने अपनी गति में: पुन: जेलों में भीड़भाड़ [2018 का WPA 7252 WPA 4510 1997 के साथ 2020 के WPA 5440 IA नंबर CAN/1/2020 (Old No. CAN 3147 of 2020) WPA के साथ 2018 का 8573]