'दिल्ली की जेलों में 600 से अधिक पद खाली': डायरेक्टर जनरल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

Brij Nandan

23 Sep 2022 10:05 AM GMT

  • दिल्ली की जेलों में 600 से अधिक पद खाली: डायरेक्टर जनरल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

    जेल के डायरेक्टर जनरल ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी की जेलों में 31 मई तक 600 से अधिक रिक्तियां थीं और रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

    दिल्ली के तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेलों में कुल 3253 पदों में से कुल 681 रिक्तियों को छोड़कर कुल 2572 पदों पर भर्ती हुई है।

    चिकित्सा अधिकारियों, कल्याण अधिकारियों, परामर्शदाताओं, शिक्षा के लिए शिक्षकों, योग शिक्षकों सहित जेलों में लंबित रिक्तियों को भरने के लिए एक जनहित याचिका के जवाब में डीजीपी, जेल मुख्यालय, तिहाड़ जेल द्वारा स्टेटस रिपोर्ट में विवरण प्रदान किया गया है।

    स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जेल में कैदियों के लिए 48 सामान्य शिक्षकों और 23 तकनीकी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। शिक्षकों ने जेल विभाग का दौरा करना शुरू कर दिया है और वे सप्ताह में दो बार आते हैं।

    मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ के संबंध में कोर्ट को बताया गया है कि रिक्त पदों का विवरण दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के साथ नियमित रूप से साझा किया जाता है।

    स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है,

    "काउंसलर के पद के लिए विज्ञापन संख्या 2/21 दिनांक 12.05.2021 के माध्यम से रिक्त पदों को लेकर नोटिस पहले ही डीएसएसएसबी द्वारा प्रसारित किया जा चुका है, जिसके माध्यम से काउंसलर के 40 पद विशेष रूप से जेल विभाग के लिए मांगे गए थे।"

    एडवोकेट अमित साहनी द्वारा दायर जनहित याचिका में कैदियों के साथ-साथ जेल प्रशासन के व्यापक हित में दिल्ली जेल अधिनियम 2000 और दिल्ली जेल नियम 2018 के तहत विजिटर्स बोर्ड, सेवा बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड और जेल विकास बोर्ड के गठन के लिए एक दिशा की मांग की गई है।

    याचिका में तर्क दिया गया है कि 2019 में 13 सितंबर को बोर्ड ऑफ विजिटर्स का गठन किया गया था, लेकिन तब से इसकी अधिसूचना का इंतजार है।

    याचिका में यह भी कहा गया है कि रिक्त पदों के अलावा, दिल्ली की जेलों में 20.25 प्रतिशत कर्मचारियों की कमी है।

    यह कहते हुए कि कैदियों और जेल कर्मचारियों का कल्याण साथ-साथ चलता है, याचिका में तर्क दिया गया है कि दिल्ली सरकार और डीजीपी न केवल कैदियों के कल्याण के लिए बल्कि जेल कर्मचारियों की भलाई के लिए भी पर्याप्त कदम उठाने के लिए बाध्य हैं।

    याचिका में यह भी कहा गया है कि जेल कर्मचारियों की कमी जेलों के अपर्याप्त प्रबंधन का एक कारण है जो कभी-कभी कर्मचारियों द्वारा गलत कैदियों पर हिंसा का कारण बनती है।

    केस टाइटल: अमित साहनी बनाम दिल्ली सरकार एंड अन्य


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