"क्रिमिनल ट्रायल आईपीएल का टी20 मैच नहीं": उड़ीसा हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी इस आधार पर बरी किया कि ट्रायल कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील पूरी तरह से तैयार होने के लिए उचित समय नहीं दिया

Shahadat

5 April 2023 4:43 AM GMT

  • क्रिमिनल ट्रायल आईपीएल का टी20 मैच नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी इस आधार पर बरी किया कि ट्रायल कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील पूरी तरह से तैयार होने के लिए उचित समय नहीं दिया

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को इस आधार पर रद्द कर दिया कि बचाव पक्ष के वकील, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट में उसका प्रतिनिधित्व किया था, उन्हें पीड़िता से क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए न तो पुलिस के कागजात दिए गए और न ही तैयारी के लिए उचित समय दिया गया।

    जस्टिस संगम कुमार साहू की एकल न्यायाधीश पीठ ने जिस जल्दबाजी में क्रॉस एक्जामिनेशन पूरी की गई, उस पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा,

    "बचाव पक्ष के नए वकील को उसे पुलिस कागजात दिए बिना संलग्न करना और उसे केस रिकॉर्ड का निरीक्षण करने और पीड़ित से क्रॉस एक्जामिनेशन करने के लिए कहना और उस दिन ही क्रॉस एक्जामिनेशन समाप्त करने के लिए उससे सहमति लेना, मेरे विचार में घोर अवैधता है और अभियुक्त ट्रायल कोर्ट की ऐसी कार्रवाई से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। क्रिमिनल ट्रायल कोई आईपीएल टी20 मैच नहीं है, जहां हर 'स्थानापन्न खिलाड़ी' 'इम्पैक्ट प्लेयर' हो सकता है।'

    अपीलकर्ता ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एल) के तहत दंडनीय अपराध के लिए तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालासोर की अदालत में इस आरोप पर मुकदमे का सामना किया कि उसने शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी उसका रिश्तेदार है और उसने उसकी विकलांग बेटी से बलात्कार किया।

    ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376 (2) (एल) के तहत दोषी पाया और उसे दस साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना भरने और डिफ़ॉल्ट रूप से आर.आई. की एक वर्ष की अवधि के लिए सजा सुनाई। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने यह अपील दायर करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    अपीलकर्ता के लिए यह तर्क दिया गया कि उसे गंभीर रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित किया गया, क्योंकि पीड़िता की एक्जामिनेशन की तारीख पर ट्रायल कोर्ट द्वारा राज्य के बचाव पक्ष का वकील (एसडीसी) को नियुक्त किया गया और उसे कोई पुलिस पेपर नहीं दिया गया। इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट ने एसडीसी को मामले के रिकॉर्ड को देखने और उसी दिन पीड़िता से क्रॉस एक्जामिनेशन पूरी करने के लिए कहा।

    यह प्रस्तुत किया गया कि एसडीसी को मामले के रिकॉर्ड को गहराई से पढ़ने, मामले को पूरी तरह से तैयार करने, अपीलकर्ता के साथ ऐसी तैयारी के लिए बातचीत करने का उचित अवसर नहीं मिला, जिसके लिए उसने पीड़ित से क्रॉस एक्जामिनेशन में कुछ सवाल किए और ट्रायल कोर्ट के दबाव के कारण इसे बंद कर दिया। इस प्रकार, न्यायालय से यह प्रार्थना की गई कि दोषसिद्धि को निरस्त किया जाए और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेजा जाए।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश-पत्रों के माध्यम से जाना उचित समझा, जहां यह पाया गया कि अतिरिक्त लोक अभियोजक ने 11.04.19 को विकलांग पीड़ित लड़की के पिता को उसके द्वारा दिए जाने वाले संभावित साक्ष्य को डिकोड करने के लिए दुभाषिए के रूप में नियुक्त करने के लिए याचिका दायर की और याचिका की एक प्रति एसडीसी को सौंपी गई।

    हालांकि, ऐसी याचिका पर आपत्ति दर्ज करने के लिए एसडीसी को केवल 50 मिनट का समय दिया गया और जब उन्होंने आपत्ति दर्ज करने के लिए और समय मांगा तो ट्रायल कोर्ट ने इसे मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि पीड़ित लड़की कई बार अदालत आई।

    तब एसडीसी कोर्ट रूम से बाहर चले गए और पीड़िता के बयान दर्ज कराने के लिए पेश नहीं हुए। चूंकि वह उपस्थित नहीं हुआ, अन्य वकील, जिसका नाम राज्य बचाव पक्ष का वकील की सूची में पाया गया, उसको नियुक्त किया गया और उसे मामले के रिकॉर्ड का तुरंत निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया।

    रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के बाद वह पीड़िता से क्रॉस एक्जामिनेशन करने के लिए तैयार हो गया और उस दिन पीड़िता की क्रॉस एक्जामिनेशन पूरी करने के लिए अपनी सहमति दी। तदनुसार, दुभाषिए के रूप में पीड़िता के पिता की सहायता लेते हुए पीड़िता की गवाही दर्ज की गई और उसकी अनुमति दे दी गई।

    ट्रायल कोर्ट के आदेश पत्र का अवलोकन करने के बाद कोर्ट का मानना था कि संबंधित न्यायाधीश ने उस दिन ही पीड़िता के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग पूरी करने का मन बना लिया। यद्यपि आदेश-पत्र में यह पाया गया कि पीड़िता कई बार न्यायालय आयी थी, परन्तु न्यायालय को पिछली तिथियों के आदेश-पत्रों में इसका उल्लेख नहीं मिला।

    जस्टिस साहू ने उस दिन जिस तरह से क्रॉस एक्जामिनेशन की गई और पूरी की गई, उस पर गंभीर अप्रसन्नता व्यक्त की और कहा,

    "ट्रायल कोर्ट में राज्य के बचाव पक्ष के वकील की नियुक्ति केवल कानून के प्रावधानों या खाली औपचारिकता का अनुपालन नहीं होना चाहिए। यह दिखावा नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे इरादे, उद्देश्य और ईमानदारी के साथ वकील को अभियुक्त के मामले का संचालन करना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था मांग करती है कि निंदा किए जाने से पहले किसी व्यक्ति को न केवल सुनवाई का अवसर दिया जाए, बल्कि यह भी कि ऐसा अवसर उचित और न्यायसंगत हो।

    उन्होंने कहा,

    "यदि किसी अभियुक्त के लिए लगे हुए वकील अनावश्यक प्रतीत होते हैं और वास्तविक प्रतियोगिता है तो निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार से वंचित किया जाएगा। राज्य के बचाव पक्ष के वकील की नियुक्ति करते समय न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उसे सभी प्रासंगिक कागजात की आपूर्ति करे और बचाव की तैयारी के लिए उसे पर्याप्त समय दे, अन्यथा ऐसा बचाव अपने वास्तविक उद्देश्य के बिना केवल तमाशा होगा।”

    अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 39-ए और 21 के संबंध में अदालतों में आरोपी व्यक्तियों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए अनोखेलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भी हवाला दिया।

    सीआरपीसी की धारा 304(1) में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर जोर देते हुए यानी "...आरोपी का प्रतिनिधित्व वकील द्वारा नहीं किया जाता", अदालत ने कहा कि इसका मतलब कागजी और दिखावटी प्रतिनिधित्व नहीं है और न ही हो सकता है, जैसा कि पर्याप्त सदाशयी और मेहनती प्रतिनिधित्व से यह अलग है।

    अदालत ने कहा,

    "अभियुक्त को वकील द्वारा उचित और मेहनती प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करने से सीआरपीसी की धारा 304 (1) के तहत अपने दायित्व से राज्य को राहत नहीं मिलेगी। यह निष्पक्षता की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका, जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत दायित्व को ध्यान में रखते हुए राज्य की हर कार्रवाई का सामना करना होगा।

    तदनुसार, न्यायालय का विचार था कि एसडीसी को मामले को पूरी तरह से तैयार करने और पीड़ित से क्रॉस एक्जामिनेशन करने का उचित अवसर नहीं दिया गया।

    नतीजतन, आईपीसी की धारा 376(2)(एल) के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि के आक्षेपित आदेश रद्द कर दिया गया, इसे क्रॉस एक्जामिनेशन के चरण से नए सिरे से सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया गया।

    केस टाइटल: खुदिया @ खुदीराम टुडू बनाम ओडिशा राज्य

    केस नंबर: जेसीआरएलए नंबर 76/2019

    फैसले की तारीख: 22 मार्च, 2023

    अपीलकर्ता के वकील: जगन्नाथ कामिला, राज्य के वकील: राजेश त्रिपाठी, अतिरिक्त सरकारी वकील

    साइटेशन: लाइवलॉ (मूल) 45/2023

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