उड़ीसा हाईकोर्ट ने ग्रेजुएट कांस्टेबलों और सीआई हवलदारों को 'जांच करने की शक्ति' देने वाला पुलिस सर्कुलर आदेश रद्द किया

Shahadat

10 March 2023 6:59 AM GMT

  • उड़ीसा हाईकोर्ट ने ग्रेजुएट कांस्टेबलों और सीआई हवलदारों को जांच करने की शक्ति देने वाला पुलिस सर्कुलर आदेश रद्द किया

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में उस पुलिस सर्कुलर ऑर्डर (पीसीओ) को रद्द कर दिया, जिसने ग्रेजुएट कांस्टेबलों और क्राइम इंटेलिजेंस (सीजी) हवलदारों को 'जांच करने की शक्ति' दी थी।

    जस्टिस आदित्य कुमार महापात्रा की एकल न्यायाधीश पीठ ने आदेश रद्द करते हुए कहा,

    "...यह अदालत कल्पना की किसी भी सीमा तक यह नहीं मान सकती है कि विधायिकाएं सीआरपीसी की धारा 156 और 157 को लागू करती हैं। अधिकारी शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं। इसके अलावा, यह प्रावधान करते हुए कि मामलों की जांच पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जानी है, यह भी प्रावधान किया गया कि जांच के दौरान ओआईसी/आईआईसी किसी ऐसे व्यक्ति को जांच के लिए मौके पर नहीं भेज सकते हैं, जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकारी के रैंक से निम्न स्तर का हो।

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता ओडिशा राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों के पुलिस कांस्टेबल हैं। राज्य सरकार ने प्रस्ताव के माध्यम से प्रतिवादी अधिकारियों को ग्रेजुएट कांस्टेबलों (GCs) और अपराध खुफिया हवलदारों (CIHs) को जांच करने की शक्ति देने का निर्देश दिया।

    यह भी निर्धारित किया गया कि ऐसे जीसी और सीआईएच को 30 दिनों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों में संस्थागत ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद 45 दिनों की अवधि के लिए पुलिस थानों में व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद ट्रेनिंग एग्जाम आयोजित किया जाएगा।

    ऐसे एग्जाम पास करने के बाद उन्हें एडहॉक आधार पर जांच की शक्ति देने का प्रस्ताव किया गया। हालांकि, पूर्वोक्त प्रस्ताव में स्पष्ट किया कि जांच की शक्ति के ऐसे प्रत्यायोजन के कारण वे किसी भी अतिरिक्त वित्तीय/सेवा लाभ के हकदार नहीं होंगे। उपरोक्त शर्तों को बाद के पीसीओ द्वारा संशोधित किया गया, जिसे इन रिट याचिकाओं में यहां चुनौती दी गई।

    पक्षकारों की दलीलें

    याचिकाकर्ताओं द्वारा तीन प्रमुख आधारों पर पीसीओ पर हमला किया गया। पहला, बिना राज्य सरकार की सहमति के पीसीओ जारी किया गया। दूसरे, नए पीसीओ के तहत उम्मीदवारों की इच्छा जो पहले थी, खत्म कर दी गई। अंत में, हालांकि जीसी और सीआईएच को जांच कार्य करने की आवश्यकता होगी, उन्हें कोई अतिरिक्त वित्तीय/सेवा लाभ नहीं दिया जाएगा।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं और समान रूप से स्थित सभी जीसी और सीआईएच को 'अधीनस्थ अधिकारियों' के रूप में नामित किए बिना सरकार उन्हें बिना किसी वित्तीय और सेवा लाभ के जांच की शक्ति प्रदान नहीं कर सकती।

    लेकिन राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि कार्यरत कांस्टेबलों में से कई ग्रेजुएट कांस्टेबल हैं, जिनके पास कंप्यूटर कौशल है। इस प्रकार, सरकार ने छोटे-मोटे अपराधों से जुड़े मामलों की जांच में उन्हें शामिल करने का निर्णय लिया और इस तरह जांचकर्ताओं के काम के बोझ को कम किया।

    इसलिए सरकार ने सीआरपीसी की धारा 157 के तहत प्रस्ताव जारी करने की शक्ति का प्रयोग किया, जिसमें कहा गया कि छोटे-मोटे अपराध, जो तीन साल तक के दंडनीय हैं, उनकी जीसी और सीआईएच द्वारा जांच की जा सकती है। इसके अलावा, जांच पर उचित नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए संबंधित पुलिस स्टेशनों के ओआईसी, आईआईसी ऐसे कर्मियों द्वारा की गई जांच की निगरानी के लिए अधिकृत हैं।

    कोर्ट का विश्लेषण

    न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 2 (ओ) का संदर्भ दिया, जो 'पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी' शब्दों को परिभाषित करता है, जब पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी थाने से अनुपस्थित होता है या अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बीमारी के कारण असमर्थ हो। ऐसे मौकों पर स्टेशन-हाउस में मौजूद पुलिस अधिकारी, जो ऐसे अधिकारी के अगले रैंक में है और कॉन्स्टेबल के रैंक से ऊपर है या, जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है, तो कोई अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद है।

    अदालत ने कहा,

    “सीआरपीसी में पूर्वोक्त प्रावधान की जांच स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट करती है कि कांस्टेबल के पद से ऊपर का कोई भी अधिकारी थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है, जब नियमित प्रभारी अधिकारी थाने से अनुपस्थित रहता है। इसलिए कॉन्स्टेबल के पद की तुलना कभी भी किसी भी पदनाम के अधिकारी के पद से नहीं की जा सकती है। इस मामले को देखते हुए इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि या तो ग्रेजुएट कांस्टेबल या अपराध जांच हवलदार की तुलना पुलिस विभाग के अधिकारी से नहीं की जा सकती है।"

    न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 156 और 157 के तहत प्रदान किए गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ग्रेजुएट कॉन्स्टेबल और सीआई हवलदारों को पहले 'अधिकारी' के रूप में नामित करने की आवश्यकता है, या तो उन्हें अधिकारियों के मौजूदा पद पर पदोन्नत करके या जूनियर अधिकारी के नए संवर्ग में।

    अदालत ने कहा,

    "इसके अलावा, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि अधिकारी के पद पर इस तरह की पदोन्नति या जीसी के पद से कोई अन्य पदनाम और सीआईके साथ हवलदार भी होंगे और उनके पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए या तो उच्च वेतनमान तय किया जाएगा या उन्हें कुछ भत्ता/वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी। यह और भी अधिक है कि कई बार ऐसे कर्मचारियों को सीजी हवलदार की रैंक से सीआई अधिकारियों की रैंक पर अपग्रेड कर दिया जाता है। उन्हें बढ़ी हुई जिम्मेदारी के साथ कर्तव्यों का पालन करना होगा।”

    तदनुसार, आक्षेपित पीसीओ रद्द कर दिया गया।

    केस टाइटल: मिनाकेतन नायक व अन्य बनाम ओडिशा राज्य और अन्य।

    केस नंबर: डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 14873/2022

    याचिकाकर्ताओं के वकील: सीनियर एडवोकेट बी. राउत्रे, एस.के. सामल, एस.डी. राउत्रे, जे. बिस्वाल, एम. पांडा, ए.के. दास और एम. पाधी और उत्तरदाताओं के वकील: अतिरिक्त सरकारी वकील पी.के. राउत

    साइटेशन: लाइवलॉ (मूल) 36/2023

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