"आपको केवल यह चिंता है कि टीए, वाहन, घर कैसे प्राप्त करें" : उड़ीसा हाईकोर्ट की एलएलबी परीक्षा परिणामों में देरी के लिए उत्कल यूनिवर्सिटी को फटकार लगाई

Sharafat

8 Aug 2022 7:38 PM IST

  • आपको केवल यह चिंता है कि टीए, वाहन, घर कैसे प्राप्त करें : उड़ीसा हाईकोर्ट की एलएलबी परीक्षा परिणामों में देरी के लिए उत्कल यूनिवर्सिटी को फटकार लगाई

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने बीए एलएलबी सेमेस्टर परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन में देरी के लिए उत्कल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को फटकार लगाई।

    डॉ. जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी और जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर के फाइनल वर्ष के छात्र द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    याचिकाकर्ता ने सेमेस्टर के परिणाम समयबद्ध तरीके से प्रकाशित कराने की प्रार्थना करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने ओडिशा उच्च शिक्षा विभाग के एक आदेश पर भरोसा किया जिसमें यूनिवर्सिटी को फाइनल (10 वां ) सेमेस्टर परीक्षा समाप्त करने और 15 अगस्त 2022 तक नवीनतम परिणाम प्रकाशित करने को कहा गया था।

    सुनवाई के एक बिंदु पर, उत्कल यूनिवर्सिटी के वकील श्री अमित नाथ ने कहा कि यूनिवर्सिटी में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण अनजाने में देरी हुई है।

    जस्टिस सारंगी ने मौखिक रूप से कहा,

    "आप (संकायों के) पदों को नहीं भर रहे हैं और गेस्ट फैकल्टी को कम वेतन का भुगतान कर रहे हैं और शिक्षण के लिए उन पर निर्भर हैं। उस यूनिवर्सिटी को रोकें। आपको केवल यह चिंता है कि टीए, वाहन, घर कैसे प्राप्त करें। आप छात्रों की शिक्षा के बारे में चिंतित नहीं हैं । छात्र फीस दे रहे हैं। संस्था छात्रों के पैसे से चल रही है।"

    नाराज जस्टिस सारंगी ने यूनिवर्सिटी के वकील से आगे सवाल किया,

    "(क्या) आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज और मधुसूदन लॉ कॉलेज के छात्र कैसे पढ़ रहे हैं? फिर, आप उनसे फीस क्यों ले रहे हैं? वे (छात्र) जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं वह उनकी अपनी मेहनत के कारण है ... वे वही हैं जो हैं ओजेएस (ओडिशा न्यायिक सेवा) परीक्षा पास कर रहे हैं और वे कानूनी पेशे में शामिल हो रहे हैं। आप उन्हें क्या शिक्षा देते हैं?"

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:

    सुनवाई की पिछली तारीख पर, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया था कि हालांकि 10 वें सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन 9 वें सेमेस्टर के परिणाम प्रकाशित होना अभी शेष हैं और वे लंबित हैं। पीठ ने तब मौखिक रूप से यूनिवर्सिटी के वकील से 1 अगस्त तक 9वें सेमेस्टर के परिणाम प्रकाशित करने को कहा था।

    कोर्ट में गुरुवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो यूनिवर्सिटी के वकील और याचिकाकर्ता दोनों ने कहा कि नौवें सेमेस्टर के नतीजे आ चुके हैं। इसके बाद कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करने को कहा। हालांकि, याचिकाकर्ता ने हस्तक्षेप किया और अदालत से यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को राज्य उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार 10 वें सेमेस्टर के परीणाम प्रकाशित करने का निर्देश देने का आग्रह किया।

    कोर्ट ने पूछा कि क्या याचिका में उपरोक्त राहत की प्रार्थना की गई है, जिसका याचिकाकर्ता ने सकारात्मक जवाब दिया। फिर कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के वकील को एक निश्चित अवधि के भीतर 10वें सेमेस्टर की परीक्षा के परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया और पूछा कि परिणाम प्रकाशित करने के लिए यूनिवर्सिटी को कितना समय चाहिए। श्री नाथ ने तीन सप्ताह के समय के लिए लिए प्रार्थना की और कर्मचारियों की अनुपलब्धता का हवाला दिया। इससे जस्टिस सारंगी ने उपरोक्त सख्त टिप्पणी की।

    हालांकि, कोर्ट ने परिणाम प्रकाशित करने के लिए यूनिवर्सिटी को तीन सप्ताह का समय दिया और याचिका का निपटारा कर दिया।


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