इंटरमीडिएट एग्जाम में असफल होने के बारे में पता होने के बावजूद उच्च योग्यता प्राप्त करने वाले स्टूडेंट के पक्ष में प्रोमिसरी एस्टॉपेल लागू नहीं होगा: उड़ीसा हाईकोर्ट
Shahadat
3 April 2023 11:16 AM IST
उड़ीसा हाईकोर्ट की फुल बेंच ने शुक्रवार को खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले की शुद्धता का फैसला करते हुए संदर्भ का जवाब दिया, जिसमें यह कहा गया कि विबंधन का नियम स्टूडेंट के पक्ष में लागू होगा, जो बिना यह जाने कि वह मैट्रिक/फेल हो गया है, इंटरमीडिएट की एग्जाम देकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सेवा में आता है।
चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर, जस्टिस डॉ. संजीब कुमार पाणिग्रही और जस्टिस मुरहरी रमन की खंडपीठ ने कहा कि खंडपीठ का फैसला अब अच्छा कानून नहीं है।
अदालत ने कहा,
"इसमें कोई संदेह नहीं कि अदालतों ने अक्सर स्टूडेंट के पक्ष में झुकाव किया, लेकिन जैसा कि चीजें हैं, उन मामलों के बीच रेखा खींची जानी चाहिए, जहां वास्तविक त्रुटि हुई है और ऐसे मामले जहां परिस्थितियां संदिग्ध है।”
याचिकाकर्ता +2 सीएचएसई एग्जाम, 1996 में उपस्थित हुई और उसे मार्कशीट जारी की गई, जिसमें दिखाया गया कि वह अंग्रेजी और एजुकेशन के पेपर में फेल हो गई। लेकिन उसने कंपार्टमेंटल एग्जाम में केवल अंग्रेजी के पेपर के लिए चुना और 60 अंकों के साथ पास हुई।
इसके बाद वह संबलपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध पंचायत समिति कॉलेज, झारखंड में आर्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लेने चली गईं। उसने अप्रैल, 1999 में आर्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम पास किया।
इसके बाद, वह बीएड में शामिल होना चाहती थी। उस दौरान, यह पाया गया कि उसने 'एजुकेशन' सब्जेक्ट को पास नहीं किया। इसलिए उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने उसे मूल सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर दिया।
इससे व्यथित होकर उसने हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें सीएचएसई एग्जाम का मूल पासिंग सर्टिफिकेट देने का निर्देश देने की मांग की गई, क्योंकि वह पहले ही हाई एजुकेशन के लिए नामांकित हो चुकी है और संबलपुर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एग्जाम पास कर चुकी है।
इसलिए उसने तर्क दिया कि परिषद इतनी देर से उसके सर्टिफिकेट से इनकार नहीं कर सकती, खासकर जब उसे नहीं पता था कि वह 'एजुकेशन' सब्जेक्ट में विफल रही।
फैसले में एकल पीठ ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के पक्ष में वार्षिक सीएचएसई एग्जाम, 1996 में पास होने का मूल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए परिषद को कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती है।
हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि यदि प्राधिकरण द्वारा कोई गलती की जाती है तो उस स्थिति में याचिकाकर्ता को भुगतने की अनुमति नहीं दी जा सकती और परिषद को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को एग्जाम में उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए आवश्यक कदम उठाए, जिससे वह उसे पास कर सके और पासिंग सर्टिफिकेट के साथ जारी किया जा सकता है।
एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने नृसिंह चरण पांडा बनाम सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उड़ीसा और अन्य, 74 (1992) सीएलटी 350 पर भरोसा किया गया, जिसमें उक्त खंडपीठ और हाईकोर्ट की अन्य खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के समक्ष अंतर-अदालत की अपील को प्राथमिकता दी।
नृसिंह चरण पांडा मामले में यह माना गया कि यदि याचिकाकर्ता को वार्षिक हाईस्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम में अपनी विफलता का कोई ज्ञान नहीं था। बाद में सरकारी सेवा में शामिल हो गया। कई वर्षों के अंतराल के बाद उसकी विफलता के बारे में पता चला, विबंधन का नियम लागू होगा और प्राधिकरण को यह दलील लेने से रोक दिया जाएगा कि याचिकाकर्ता वास्तव में विफल रहा है।
हालांकि, न्यायालय ने उपरोक्त राय से सहमत होने में असमर्थता व्यक्त की। उपरोक्त मामले में पहुंचे निष्कर्ष पर आपत्ति व्यक्त करते हुए न्यायालय ने कहा,
"...याचिकाकर्ता वार्षिक सीएचएससी एग्जाम 1996 में सब्जेक्ट यानी 'एजुकेश' में पास हो गई है, इस तथ्य के बारे में उसे पता नहीं हो सकता कि रिजल्ट में वह फेल हो गई है, इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि वह वास्तव में एक सब्जेक्ट में फेल हो गई है। उम्मीदवार किसी प्रश्नपत्र में फेल हो गया है, यह परमादेश जारी करना संभव नहीं है कि प्राधिकरण उसे वार्षिक सीएचएसई एग्जाम, 1996 सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग जारी करे।
तदनुसार, नृसिंह चरण पांडा में दिए गए निर्णय की शुद्धता पर विचार करने के लिए मामले को न्यायालय की बड़ी खंडपीठ के पास भेजा गया।
कोर्ट का विश्लेषण
न्यायालय ने सुरेश चंद्र चौधरी बनाम बेरहामपुर यूनिवर्सिटी में अपने फैसले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के छगनलाल केशवलाल मेहता बनाम पटेल नरेंद्रदास हरिभाई के फैसले पर भरोसा किया गया, यह मानने के लिए कि विबंधन के सिद्धांत की प्रयोज्यता की आवश्यकताओं में से एक है कि संबंधित व्यक्ति को यह दिखाना चाहिए कि वह चीजों की वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं था या उसके पास इसे जानने का कोई साधन नहीं था।
उपरोक्त स्थिति को मिस रीता लेनका बनाम बेरहामपुर यूनिवर्सिटी में हाईकोर्ट की फुल बेंच द्वारा दोहराया गया।
इस प्रकार, न्यायालय ने कहा,
"संदर्भ का उत्तर यह देखते हुए दिया गया कि नृसिंह चरण पांडा (सुप्रा) में इस न्यायालय का निर्णय मिस रीता लेनका (सुप्रा) में इस न्यायालय के बाद के फुल बेंच के फैसले के आलोक में अब अच्छा कानून नहीं है, जो इस क्षेत्र में जारी है। ”
पूर्वोक्त के संबंध में अदालत ने कहा कि वर्तमान अपीलकर्ता यह दावा नहीं कर सकती है कि वह 'एजुकेशन' सब्जेक्ट में अपनी असफलता से अनभिज्ञ थी, क्योंकि उसकी सीएचएसई मार्कशीट ने इस तथ्य को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। याचिका में कहा गया कि अपीलकर्ता के लिए इस तथ्य के बारे में गलत धारणा होने का कोई अवसर नहीं था।
अदालत ने कहा,
"यह अकल्पनीय है कि जब अपीलकर्ता उसकी मार्कशीट को देख रही थी तो उसे पता नहीं था कि वह अंग्रेजी और एजुकेशन दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गई। उसने नहीं चुना। अपीलकर्ता द्वारा एजुकेशन सब्जेक्ट में प्राप्त अंकों ने उसे उस सब्जेक्ट में कम्पार्टमेंट एग्जाम देने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया होगा, जैसा कि उसने अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए किया।"
तदनुसार, यह माना गया कि चूंकि अपीलकर्ता सीएचएसई को नियंत्रित करने वाले नियमों के मद्देनजर 'पास' घोषित होने का हकदार नहीं था, अधिकारियों को अपीलकर्ता को एग्जाम में मूल "सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग" जारी करने का निर्देश देना कानून के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार के तहत मजबूर करने के समान होगा।
तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।
केस टाइटल: लितुमंजरी प्रधान बनाम अध्यक्ष, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, भुवनेश्वर व अन्य।
केस नंबर: डब्ल्यूए नंबर 317/2019
फैसले की तारीख: 31 मार्च, 2023
अपीलकर्ता के वकील: जी.एन. साहू और उत्तरदाताओं के वकील: कोई नहीं
साइटेशन: लाइवलॉ (मूल) 42/2023
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